गुरूग्राम, 02 मई। जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव को देखते हुए जिला के लोगों की सुरक्षा के लिए धारा 144 के तहत निर्देश जारी किए हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का हथियार अपने साथ नहीं रख सकता और ये आदेश लोकसभा चुनाव पूरा होने तक लागू रहेंगे। जिलाधीश के निर्देशों के अनुसार जिला के सभी लाइसेंस हथियार धारकों को संबंधित थानों में हथियार जमा करवाने जरूरी हैं।

जिलाधीश के अनुसार जिला का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार लिए पाया जाता है तो उसे आम जनता के लिए खतरनाक मानकर अपराध समझा जाएगा। जिला में कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, बरछी, भाला, चाकू, लाठी, साईकिल की चेन और किसी भी प्रकार की चीज जो हथियार के रूप में प्रयोग हो सके, को अपने साथ नहीं रख सकता है जिसके लिए दोषी व्यक्ति को धारा 144 के तहत अपराधी मानकर दण्डित किया जा सकता है। जिलाधीश के निर्देशानुसार इंडियन पैनल कोड 1973 की धारा 144 के तहत चुनाव प्रक्रिया के समय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह आदेश जारी किए गए हैं और इन आदेशों के अनुसार केवल पुलिस कर्मी और ड्‌यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को छूट दी गई है।

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