चंडीगढ़, 8 मार्च  – हरियाणा सरकार ने आगामी लोक सभा आम चुनाव 2024 में पड़ोसी राज्यों के मतदाता जो हरियाणा सरकार में कार्यरत है को वोट डालने के लिए सवैतनिक छुट्टी देने की घोषणा की है।

मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार पड़ोसी राज्यों के मूल निवासी जो हरियाणा सरकार के  कार्यालयों, बोर्डों, निगमों के अलावा शैक्षणिक संस्थान, विभिन्न कारखाने, दुकानें, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानो में काम करते हैं और उनका वोट अपने राज्य में बना हुआ है तो ऐसे  कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित तिथियों को सवेतन अवकाश के रूप में नामित किया गया है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून, 2024 तथा उत्तराखंड 19 अप्रैल व राजस्थान में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल , एनसीटी दिल्ली में 25 मई , हिमाचल प्रदेश में 1 जून, पंजाब एवम यूटी चंडीगढ़ में 1 जून, 2024 को लोकसभा चुनाव होने हैं।

उन्होंने बताया कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी केवल अपने संबंधित संसदीय क्षेत्र में मतदान के दिन ही सवैतनिक अवकाश के हकदार होंगे।

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