अक्षय डागर निवासी बल्लभगढ़, फरीदाबाद को फर्जी जमानती तैयार किया

आरोपी सुमन कुमार ने वकील अजीत श्योराण को 30 हजार रुपए दिए

तीनों आरोपी ( सुमन, वकील अजीत व जमानती अक्षय) पर मामला दर्ज

फतह सिंह उजाला

गुरुग्राम 03 अप्रैल । वर्ष-2019 में बलात्कार की वारदात के सम्बन्ध में प्राप्त हुई शिकायत पर थाना पालम विहार, में धारा 376, 506  के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें तत्परता से कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा आरोपी सुमन कुमार सिंह निवासी न्योर, मधुबनी, बिहार (उम्र-34 वर्ष) को नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था।

जिला पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया आरोपी सुमन कुमार ने उपरोक्त अभियोग में जमानत पाने के लिए अपने वकील अजीत श्योराण के साथ मिलीभगत करके अक्षय डागर निवासी बल्लभगढ़, फरीदाबाद को फर्जी जमानती तैयार किया।  जिसके बदले उपरोक्त आरोपी सुमन कुमार ने वकील अजीत श्योराण को 30 हजार रुपए दिए थे। आरोपी सुमन कुमार व वकील अजीत श्योराण द्वारा मिलीभगत करके फर्जी तरीके से तैयार किए गए फर्जी जमानती अक्षय डागर को  09. जनवरी.2024 को अदालत के सम्मुख पेश किया गया, जिसके आधार पर आरोपी सुमन कुमार को माननीय अदालत द्वारा आगामी तारीख पेश देकर जमानत पर छोड़ा गया था। जमानत पर छोड़ने उपरान्त आरोपी माननीय अदालत द्वारा दी गई तारीख पेशी पर हाजिर ना आने पर माननीय अदालत द्वारा आरोपी को पीओ भी घोषित किया गया था।

उपरोक्त मामले में सुनवाई/कार्यवाही के दौरान  राहुल बिश्नोई,एएसजे  द्वारा उपरोक्त मामले में वकील अजीत श्योराण व आरोपी सुमन कुमार द्वारा मिलीभगत करके अक्षय डागर नामक फर्जी जमानती पेश करके जमानत प्राप्त करना ज्ञात होने पर माननीय अदालत द्वारा उपरोक्त तीनों (आरोपी सुमन, वकील अजीत व जमानती अक्षय) के खिलाफ थाना शिवाजी नगर, गुरुग्राम मे  26. फरवरी को धारा 419, 420, 466, 467, 468, 471, 181, 120 बी के तहत अंकित कराया गया व इस अभियोग में कार्यवाही करते हुए थाना शिवाजी नगर, गुरुग्राम की पुलिस टीम द्वारा आरोपी आरोपी सुमन कुमार उपरोक्त को मंगलवार को गुरुग्राम से काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 

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