गत 20 फरवरी को निर्विरोध हुए थे निर्वाचित, केंद्र सरकार ने आज जारी की नोटिफिकेशन चंडीगढ़ – आज देश के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा 13 विभिन्न राज्यों से गत फरवरी माह में निर्वाचित कुल 50 राज्यसभा सांसदों को पद और सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई जिसमें हरियाणा से निर्वाचित भाजपा के सुभाष चन्द्र (बराला) भी शामिल है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने इस सम्बन्ध में आधिकारिक जानकारी एकत्रित कर सांझा करते हुए बताया कि आज 3 अप्रैल 2024 को ही भारत सरकार के गजट में केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत पड़ने वाले विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित अधिसूचना मार्फत उक्त सभी नव-निर्वाचित सासदों का कार्यकाल प्रारंभ हो गया है. भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की कड़ी में हरियाणा में आज 3 अप्रैल 2024 से रिक्त होने वाली एक नियमित सीट के सम्बन्ध में निर्वाचन के लिए गत फरवरी माह में प्रदेश से नामांकन भरने वाले एकमात्र उम्मीदवार भाजपा के सुभाष चन्द्र बराला को 20 फरवरी 2024 को ही इस चुनाव के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नामित रिटर्निंग ऑफिसर (आर.ओ.) डॉ. साकेत कुमार, जो हरियाणा कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी है, द्वारा निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया और उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र (इलेक्शन सर्टिफिकेट) भी प्रदान कर दिया गया था. हेमंत ने आगे बताया कि हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे सुभाष बराला वर्ष अक्टूबर,2014 से अक्टूबर,2019 तक फतेहाबाद जिले के टोहाना विधानसभा हलके से भाजपा विधायक रहे हालांकि अक्टूबर, 2019 में वह उसी सीट से विधानसभा चुनाव हार गये थे. हालांकि उसके एक वर्ष बाद नवम्बर, 2020 में उन्हें वर्तमान मनोहर लाल के नेतृत्व वाली भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार द्वारा हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया. इस पद पर रहते हुए ही नवम्बर,2023 में उन्हें हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया था. 20 फरवरी 2024 को निर्वाचन के ही दिन बराला को भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति में भी शामिल किया गया. हरियाणा की जिस राज्यसभा सीट के लिए बराला का निर्वाचन हुआ है, उस सीट से 3 अप्रैल 2018 से बीते कल 2 अप्रैल 2024 तक भाजपा के डॉ. डी.पी. वत्स निवर्तमान सांसद रहे थे. हालांकि हेमंत ने बताया कि बेशक बराला को गत 20 फरवरी को हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया गया है और उन्हें आर.ओ. द्वारा निर्वाचन प्रमाण-पत्र भी प्रदान कर दिया गया था परन्तु इस सम्बन्ध में वांछित निर्वाचन नोटिफिकेशन अर्थात लोक प्रतिनिधित्व कानून,1951 की धारा 71 के अंतर्गत अधिसूचना आज 3 अप्रैल 2024 को ही केंद्र सरकार के विधायी विभाग द्वारा भारत सरकार के गजट में प्रकाशित की गयी है एवं उपरोक्त 1951 कानून की धारा 155(1) के अंतर्गत आज की तारीख से ही बराला का 6 वर्षो का राज्यसभा कार्यकाल अर्थात 3 अप्रैल 2024 से 2 अप्रैल 2030 तक प्रारंभ होगा. आज से ही बराला को राज्यसभा सांसद के तौर पर मिलने वाला वेतन-भत्ते आदि और अन्य सुविधाएं आदि मिलनी आरम्भ होंगी. एडवोकेट हेमंत ने यह भी बताया कि हरियाणा से राज्यसभा की पांच सीटें हैं जिन पर वर्तमान में नव-निर्वाचित बराला के अतिरिक्त भाजपा के ही राम चन्द्र जांगड़ा और कृष्ण लाल पंवार, कांग्रेस के दीपेन्द्र हुड्डा और निर्दलीय कार्तिक शर्मा ( जिन्होंने हालांकि जून, 2022 में निर्वाचन के बाद अपना नाम बदलकर कार्तिकेय शर्मा करने बारे राज्यसभा सचिवालय को लिखकर दिया था ) राज्यसभा सांसद हैं. अगर कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा, जिनका हालांकि राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल,2026 तक है, रोहतक सीट से आगामी लोकसभा आम चुनाव लड़कर जीतते है, तो उनकी राज्यसभा सदस्यता उनके निर्वाचित होने के दिन से समाप्त हो जायेगी एवं उस रिक्त सीट से शेष अवधि अर्थात क्ररीब पौने दो वर्ष के लिए उपचुनाव कराया जाएगा. Post navigation भारत निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ‘Myth vs Reality Register’ मेवात के बच्चों को अनपढ़ रखने का रच रहे षड्यंत्र: कुमारी सैलजा