–31 मार्च से 15 अप्रैल तक होंगे दाखिला के लिए आवेदन भिवानी। प्रदेश भर के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 12 ;1द्ध ;बद्ध व आरटीई नियम 2011 के तहत प्रावधान अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 के तहत 25 फीसदी सीटों पर गरीब परिवारों के बच्चों को दाखिला सुनिश्चित किया है। शिक्षा निदेशालय ने 31 मार्च से 15 अप्रैल तक दाखिला आवेदन किए जाएंगे। परिवार पहचान पत्र में एक लाख 80 हजार सालाना आमदनी वाले परिवार अपने बच्चों के प्री नर्सरी से पहली कक्षा तक निजी स्कूलों में दाखिला के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। ये अभिभावक सीधे संबंधित विद्यालय में ऑफ लाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूल स्तर पर दाखिला का लाटरी ड्रा 18 अप्रैल को निकाला जाएगा। इस पर निजी विद्यालयों द्वारा 22 अप्रैल तक बच्चों के दाखिला किए जाएंगे। इसके बाद पहले ड्रा में शामिल बच्चों द्वारा दाखिला न लेने की सूरत में बची हुई आरक्षित सीटों पर दाखिला 23 से 29 अप्रैल तक होंगे। जागरूक एंव पात्र अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों के दाखिला कराने के लिए आवेदन करें। Post navigation परीक्षा ड्यूटी में कौताही बरतने पर 4 पर्यवेक्षक रिलीव पत्रकारों को रखना होगा लोगों की निजता का ख्याल