– निगम कार्यालय में आयोजित बैठक में राजनैतिक पार्टियों के होर्डिंग बैनर, स्टीकर, पोस्टर आदि उतारने तथा दीवारों पर लिखे स्लोगन को मिटाने के दिए गए निर्देश

गुरूग्राम, 27 मार्च। नगर निगम गुरूग्राम के अतिरिक्त आयुक्त एवं एमसीसी नोडल अधिकारी डा. बलप्रीत सिंह ने अधिकारियों से कहा कि वे लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर लगी हुई आदर्श आचार संहिता का सुचारू कार्यान्यवन तथा डिफेसमैंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करें।

निगम कार्यालय में बुधवार को आयोजित बैठक में डा. सिंह ने कहा कि अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों द्वारा लगाए गए होर्डिंग, बैनर, स्टीकर, पंपलेट आदि को उतारें तथा दीवारों पर लिखे राजनैतिक स्लोगनों को मिटाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही ये निर्देश प्राप्त हुए थे, लेकिन सी-विजिल व अन्य माध्यमों से विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में निर्धारित प्रारूप में जियो-टैग किए गए फोटो/वीडियो के साथ दैनिक रिपोर्ट भेजें। इसकी एक प्रति उपायुक्त एवं सह जिला निर्वाचन अधिकारी गुरूग्राम को भी भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। आदेशों का पालन करने में लापरवाही और इनकार को गंभीरता से लिया जाएगा और यह आरपी अधिनियम 1951 की धारा-134 के तहत संज्ञेय अपराध है।

बैठक में नगर निगम गुरूग्राम, नगर निगम मानेसर, नगर परिषद पटौदी-मंडी व सोहना, नगर पालिका फरूखनगर, बीडीपीओ कार्यालय गुरूग्राम, सोहना, पटौदी व फरूखनगर के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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