जिलाधीश ने गुरुग्राम जिला में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन आदि के प्रयोग पर लगाई रोक

10 व 11 मार्च को रहेंगे आदेश प्रभावी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

गुरुग्राम, 09 मार्च। जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 व 11 मार्च को गुरुग्राम जिला में मानवरहित हवाई वाहन (ड्रोन इत्यादि) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को गुरूग्राम दौरे पर रहेंगे। ऐसे में गुरूग्राम में सुरक्षा के मद्देनजर 10 व 11 मार्च को मानवरहित हवाई वाहनों के उडऩे पर प्रतिबंध (सरकारी कार्यों को छोड़कर) रहेगा।

जारी आदेशों में कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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