मौजूदा आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी. और एविडेंस एक्ट का स्थान लेंगे नये आपराधिक कानून — एडवोकेट हेमंत चंडीगढ़ – केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के राजपत्र (गजट) में प्रकाशित तीन अलग-अलग नोटिफिकेशंस मार्फ़त दिसम्बर,2023 में देश की संसद द्वारा अधिनियमित तीन नए आपराधिक कानून नामत: भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को सम्पूर्ण देश में लागू करने की तारिख निर्धारित कर दी गयी है. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने उपरोक्त तीनो गजट नोटिफिकेशन का अवलोकन करने के बाद बताया कि उपरोक्त तीनो कानून आज से करीब चार माह बाद अर्थात 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो जायेंगे हालांकि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 106(2), जो किसी वाहन चालक (जैसे ट्रक ड्राइवर आदि ) की लापरवाही से सड़क पर किसी की मृत्यु होने से सम्बंधित है, उसे फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा. हेमंत ने बताया कि उक्त तीनों कानूनों के लागू होने से भारतीय न्याय संहिता, 2023 करीब 164 वर्ष पूर्व से लागू भारतीय दंड संहिता ( आईपीसी) 1860 का स्थान लेगी जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 आज से 51 वर्ष पूर्व लागू दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 का स्थान लेगी वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 आज से 152 वर्ष पूर्व से लागू एविडेंस एक्ट, 1872 का स्थान लेगा. Post navigation बजट में आंकड़े पेश कर जनता को गुमराह किया गया है, आंकड़ों से पेट नहीं भरता : कुमारी सैलजा कुरुक्षेत्र अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक, हरियाणा में चुनावी जीत की शुरुआत यहीं से करेंगे: अनुराग ढांडा