17 जनवरी 2022 को रेणु भाटिया को नियुक्त किया गया था आयोग का चेयरपर्सन वर्ष 2012 के राज्य महिला आयोग कानून में हालांकि अकेले चेयरपर्सन द्वारा आयोग संचालित करने का प्रावधान नहीं — एडवोकेट चंडीगढ़ – आज से दो वर्ष पूर्व 17 जनवरी 2022 को हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की तत्कालीन प्रधान सचिव जी.अनुपमा द्वारा जारी एक आदेश मार्फ़त फरीदाबाद जिले से भाजपा की वरिष्ठ महिला नेत्री रेणु भाटिया को 3 वर्षों के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग का चेयरपर्सन (अध्यक्ष) नियुक्त किया गया था. ज्ञात रहे कि उससे पूर्व दिसम्बर, 2017 से दिसम्बर, 2020 तक रेणु आयोग में बतौर मेंबर (सदस्य) भी रह चुकी थी. बहरहाल जनवरी, 2022 में ही प्रीती भारद्वाज दलाल को आयोग के वाईस-चेयरपर्सन के तौर पर एक वर्ष का एक्सटेंशन (विस्तार ) देने सम्बन्धी आदेश भी जारी किया गया था जो अवधि गत वर्ष जनवरी, 2023 में पूरी हो गयी. फिलहाल आयोग में बीते एक वर्ष से नए वाईस-चेयरपर्सन की नियुक्ति भी लंबित है. मार्च, 2023 में प्रीति को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के तौर पर नियुक्त कर दिया गया. इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि हरियाणा महिला आयोग की मोजूदा चेयरपर्सन रेणु भाटिया की नियुक्ति के 2 वर्ष का समय अर्थात उनका आधे से अधिक कार्यकाल बीते जाने के बाद भी आयोग में पांच सदस्यों की तो दूर एक भी सदस्य की नियुक्ति नहीं की गयी है. अब इसके पीछे वास्तव में क्या प्रशासनिक कारण है या कोई और वजह, यह देखने लायक है. उन्होंने बताया कि प्रदेश विधानसभा द्वारा अधिनियमित हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून, 2012 की धारा 3(2)(बी) के अनुसार आयोग में चेयरपर्सन के अतिरिक्त एक वाईस-चेयरपर्सन और अधिकतम पांच सदस्य हो सकते हैं जिन्हें प्रदेश सरकार द्वारा नॉमिनेट (नियुक्त) किया जाता है जिनमें से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति (एस.सी.) वर्ग से होना चाहिए.. उपरोक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त वर्ष 2012 कानून अनुसार आयोग में एक वरिष्ठ एचसीएस अथवा आईएएस महिला अधिकारी आयोग की सदस्य सचिव होंगी.गत 6 वर्षो से 2009 बैच की महिला आईएएस मोनिका मलिक आयोग में मेम्बर-सेक्रेटरी पद पर आसीन हैं. इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रशासनिक सचिव आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्यस होंगी. इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक और प्रदेश के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) आयोग के पदेन (उनके पद के कारण ) सदस्य होंगे. रोचक बात यह भी है कि आयोग की गत 6 वर्षो से सदस्य-सचिव के तौर पर तैनात मोनिका मलिक को नवम्बर, 2022 में महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक भी तैनात कर किया गया जिस पद पर वह अब भी आसीन है. बहरहाल, हेमंत का कानूनी मत है कि चूँकि वर्ष 2012 के राज्य महिला आयोग कानून में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि आयोग की वाईस-चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति के बगैर आयोग की चेयरपर्सन भी अकेले आयोग को संचालित कर सकती है, इसलिए गत 2 वर्षो से मोजूदा चेयरपर्सन रेणु भाटिया द्वारा लिए गये सभी आदेशो/निर्देशों/निर्णयों आदि पर भी प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होता है. बहरहाल, आज से साढ़े 6 वर्ष पूर्व 18 जुलाई, 2017 को जब प्रतिभा सुमन को हरियाणा राज्य महिला आयोग की तत्कालीन चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था, तो उसके कुछ माह बाद ही 12 दिसम्बर, 2017 को गुरुग्राम से प्रीति भारद्वाज को आयोग की वाईस-चेयरपर्सन, चरखी दादरी से इंदु यादव, अम्बाला से नम्रता गौड़, फरीदाबाद से रेणु भाटिया, सोनीपत से सोनिया अग्रवाल और जींद से सुमन बेदी को आयोग में सदस्य बनाया गया था. हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून, 2012 की धारा 4 के अनुसार उक्त सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल भी चेयरपर्सन के समान तीन वर्ष का होता है. बहरहाल, हेमंत ने एक और रोचक पॉइंट उठाते हुए बताया कि हरियाणा महिला आयोग की मौजूदा चेयरपर्सन रेणु भाटिया को नियुक्ति संबंधी 17 जनवरी 2022 को जारी आदेश में हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून, 2012 की धारा 3 की उपधारा 2( बी) का उल्लेख किया गया. हालांकि हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून, 2012 के अंतर्गत आयोग की चेयरपर्सन की नियुक्ति उपरोक्त कानून की धारा 3 की उपधारा 2(बी) के अंतर्गत नहीं बल्कि धारा 3 की उपधारा 2(ए) में जारी की जानी चाहिए. धारा 3(2)( बी) में आयोग की वाइस- चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है जबकि चेयरपर्सन की नियुक्ति का उल्लेख धारा 3(2)(ए) में है. यहीं नहीं आज तक रेणु भाटिया को हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त करने सम्बन्धी गजट नोटिफिकेशन भी प्रकाशित नहीं की गयी है हालांकि वर्ष 2012 कानून की धारा 3(1) के अनुसार सरकारी गजट में नोटिफिकेशन मार्फ़त हरियाणा राज्य महिला आयोग के गठन का निदेश है. 17 जनवरी 2022 को महिला एवं बाल विकास विभाग की तत्कालीन प्रधान सचिव जी.अनुपमा के हस्ताक्षर से जारी एक आदेश (आर्डर) मार्फ़त ही रेणु भाटिया को तीन वर्षो के लिए हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त कर दिया गया एवं आज तक इस बाबत गजट नोटिफिकेशन नहीं प्रकाशित की गई है. बहरहाल, इस संबंध में हेमंत ने उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर सवाल उठाते हुए गत दो वर्ष में कई बार हरियाणा सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव और निदेशक और महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया को भी लिखा परन्तु आज तक उन्हें इस सम्बन्ध में की गयी कार्रवाई बारे कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है. ज्ञात रहे कि 18 जुलाई, 2017 को जब प्रतिभा सुमन को हरियाणा महिला आयोग का तत्कालीन चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था, तो इस संबंध में उनकी बाकायदा नियुक्ति सम्बन्धी गजट नोटिफिकेशन उपरोक्त 2012 कानून की धारा 3(2)(ए) में ही प्रकाशित की गई थी. Post navigation 25 हज़ार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार डबवाली पुलिस थाने में तैनात एएसआई कमला को मुख्यमंत्री मजबूत है तो छह माह से प्रधानमंत्री से माजरा-रेवाडी एम्स शिलान्यास की तारीख क्यों नही ले पाये? विद्रोही