– प्रॉपर्टी मालिकों को एनडीसी पोर्टल पर जाकर अपने प्रॉपर्टी डाटा को चैक करके सैल्फ सर्टिफाई करना जरूरी

गुरूग्राम, 18 जनवरी। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में दी जा रही संपूर्ण ब्याज माफी व 15 प्रतिशत छूट का लाभ केवल उन्हीं प्रॉपर्टी मालिकों को मिलेगा, जो एनडीसी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी डाटा को चैक करके उसे सैल्फ सर्टिफाई करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि ब्याज माफी व छूट का लाभ लेने के लिए प्रॉपर्टी डाटा को सैल्फ सर्टिफाई करना अनिवार्य है।

निगमायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 29 फरवरी तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को संपूर्ण ब्याज माफी तथा शेष राशि में 15 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जा रहा है। सरकार द्वारा यह सुनहरी मौका, उन सभी प्रॉपर्टी मालिकों को को मिलेगा, जो एनडीसी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी डाटा को चैक करेंगे तथा विवरण सही पाए जाने पर उसे सैल्फ सर्टिफाई करके सबमिट करेंगे। इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले  https://ulbhryndc.org पोर्टल पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अपनी प्रॉपर्टी को सर्च करें तथा उसके बाद सभी कॉलम में दर्शाए गए डाटा को चैक करें। डाटा सही व दुरूस्त पाए जाने पर सभी कॉलम में हां को क्लिक करके उसे सबमिट करें। इस प्रकार से आपका प्रॉपर्टी डाटा सैल्फ सर्टिफाई हो जाएगा तथा उसके बाद अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान 29 फरवरी से पूर्व कर दें।

निगमायुक्त ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के खाली प्लाटों व भवनों का प्रतिवर्ष प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। यही नहीं, जो प्रॉपर्टी मालिक लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं, तो नगर निगम गुरूग्राम द्वारा उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। अगर इसके बावजूद भी प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है, तो डिफॉल्टर प्रॉपर्टी मालिकों की प्रॉपर्टी के सीवर-पानी कनैक्शन काटने के अलावा, उन्हें सील करके नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। उन्होंने गुरूग्राम के नागरिकों से आह्वान किया कि जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे 29 फरवरी से पूर्व अपने प्रॉपर्टी डाटा को सैल्फ सर्टिफाई करें तथा ब्याज माफी व 15 प्रतिशत की छूट का लाभ लेते हुए अपने प्रॉपर्टी टैक्स का पूरा भुगतान कर दें।

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