हरियाणा मंत्रिमंडल ने ग्रामीण परिवारों के लिए पेयजल  शुल्क माफ करके महत्वपूर्ण राहत दी

-374.28 करोड़ रुपये का बकाया शुल्क सहित अधिभार माफ किया गया

चंडीगढ़, 3 जनवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत सरचार्ज और ब्याज सहित बकाया पानी के शुल्क की 374.28 करोड़ रुपये की माफी को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार के इस कदम से राज्य भर में सामान्य श्रेणियों और अनुसूचित जाति के करोड़ों पेयजल उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले के अटेली मंडी में आयोजित जनसंवाद के दौरान की थी। इस निर्णय से राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में 28.87 लाख पानी के कनेक्शन धारकों को राहत मिलेगी। हालांकि, यह छूट जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थागत, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं है। कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक जमा 336.35 करोड़ रुपये की पेयजल शुल्क माफी को मंजूरी दे दी है। इसमें सामान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति वर्ग भी शामिल है।

इसके अलावा कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2023 तक जमा हुए पेयजल शुल्क पर कुल 37.93 करोड़ रुपये का सरचार्ज और ब्याज माफ करने को भी मंजूरी दी।

यह निर्णय ग्रामीण परिवारों पर वित्तीय भार को कम करने, आवश्यक संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस छूट से हरियाणा में बड़ी संख्या में लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

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