चंडीगढ़, 3 जनवरी- हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज यहाँ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, कनिष्ठ अभियंता और अतिरिक्त उपमंडल अभियंता (ग्रुप सी) सेवा नियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी दे दी। मौजूदा नियमों के अनुसार, विशिष्ट पदों के लिए ग्रुप ‘सी’ और ग्रुप ‘डी’ कर्मचारियों से पदोन्नति कोटा कुल पदों का 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। ग्रुप ‘डी’ कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, संशोधित नियमों में कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए ग्रुप ‘सी’ के लिए 10 प्रतिशत और ग्रुप ‘डी’ के लिए 5 प्रतिशत का पदोन्नति कोटा प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद ही अनुभव पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत, सिंचाई विभाग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, हरियाणा और पीडब्ल्यूडी बी एंड आर विभाग, हरियाणा के अनुरूप अपने नियमों को संशोधित करना आवश्यक समझा है। Post navigation हरियाणा में ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपये का मिलेगा वित्तीय लाभ हरियाणा सरकार ने इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में बढ़ाए कदम ….