हरियाणा में ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपये का मिलेगा वित्तीय लाभ

मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई मंजूरी

इस फैसले से सभी ग्रामीण चौकीदार होंगे लाभान्वित

चंडीगढ़, 3 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा चौंकीदार नियम, 2013 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से सभी ग्रामीण चौकीदारों को लाभ होगा और राज्य सरकार वित्तीय भार वहन करेगी।

इन नियमों को हरियाणा चौंकीदार संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा। संशोधन के अनुसार, हरियाणा चौंकीदार नियम, 2013 के नियम-12 के तहत एक नया उप-नियम (2क) जोड़ा गया है, ताकि प्रत्येक ग्रामीण को सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जा सकेगी।

हाल ही में, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ग्रामीण चौकीदारों की मांगों और मुद्दों को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें भारतीय मजदूर संघ और ग्रामीण चौकीदारों की राज्य इकाई सहित ग्रामीण चौकीदारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगे रखी थी।

इसलिए राज्य सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति माह करने, वर्दी भत्ता 2500 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति वर्ष करने तथा साइकिल भत्ता हर 5 साल में 3500 रुपये करने का फैसला किया है। इन सभी वित्तीय लाभों पर हर साल लगभग 30 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।

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