– हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के आयुक्त ने दिए निर्देश

चंडीगढ़ , 20 अक्तूबर –  हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं को स्वघोषणा भी करनी अनिवार्य होगी , इस संबंध में समिति  के आयुक्त न्यायमूर्ति एच.एस.भल्ला ने निर्देश जारी किये हैं।

उन्होंने आज यहां जारी निर्देशों में कहा है कि जिस व्यक्ति ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के चुनाव के लिए मतदाता के रूप में अपने नाम के पंजीकरण के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है, उसे पंजाबी या हिंदी में निम्नलिखित स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी :- “यह कि मैने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन पत्र दिया है/दे रहा/रही हूं और मैं सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और धर्म से यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं सिख हूं और मैं केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और दस गुरु साहिबान को मानता/ मानती हूं तथा मेरा अन्य कोई धर्म नहीं है। “

आयुक्त न्यायमूर्ति एच.एस.भल्ला ने आगे कहा है कि उपरोक्त स्व-घोषणा को ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित पटवारी, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के सचिव या मतदाता के रूप में नाम के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति यह स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसका नाम मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए नहीं माना जाएगा। स्व-घोषणा पत्र की प्रति इस प्रयोजन के लिए तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के पास उपलब्ध होगी। इसकी प्रति वेबसाइट यानी https://gurdwaraelectionshrv.in पर भी उपलब्ध है।

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