चंडीगढ़, 19 अक्टूबर- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने आईएएस अधिकारियों के लिए एडवाईजरी जारी है कि वे अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16(3) के अनुसार अपने स्वामित्व वाली या अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी भी अचल या चल संपत्ति को खरीदने एवं बेचने से पहले सरकार को अवश्य सूचित करें। मुख्य सचिव ने अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों के नियम 16(3) के प्रावधानों बारे अधिकारियों को जारी लिखित पत्र में यह अवगत करवाया है कि इस नियम के अनुसार सर्विस में कोई भी अधिकारी अपने नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर सरकार की पूर्व जानकारी के बिना पट्टे, ग्रहण, खरीद, उपहार के माध्यम से किसी भी अचल संपत्ति को नहीं खरीदेगा। यदि कोई अधिकारी पट्टे, ग्रहण, बिक्री, उपहार या उसके स्वामित्व वाली या उसके परिवार के सदस्य नाम की किसी भी अचल संपत्ति को बेचेगा तो उसकी भी सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी। Post navigation हरियाणा में कमजोर सरकार का एक और प्रमाण, नहीं करा पाई 4 RRTS का निर्माण – दीपेन्द्र हुड्डा आशा वर्कर्स पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जताया आभार