शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों की सुरक्षा के दृष्टिगत जारी किए गए आदेश, पालन न किए जाने पर होगी कार्रवाई गुरुग्राम, 06 सितंबर। नई दिल्ली में 9 व 10 सितंबर को आयोजित होने वाले जी-20 के मुख्य शिखर सम्मलेन के मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने ज़िला गुरुग्राम में 8 से 10 सितंबर तक धारा 144 लागू की है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि भारत इस वर्ष जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और मुख्य शिखर सम्मेलन 09-10 सितंबर, 2023 को भट्ट मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। जिसमें विभिन्न सदस्य देशों के प्रमुख भाग लेंगे। इनमें से कुछ राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के ठहरने के लिए गुरुग्राम में भी व्यवस्था की गई है।ऐसे में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए, जिला में 8 से 10 सितंबर तक धारा 144 लागू कर, मानव रहित हवाई वाहनों (जैसे, ड्रोन, आदि) के इस्तेमाल पर पूर्णतः पाबंधी लगाई गई है। जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। Post navigation जीएमडीए सीईओ एवं निगमायुक्त पीसी मीणा ने अधिकारियों के साथ किया शहर का दौरा भारत जोड़ों यात्रा के एक वर्ष पूरे होने पर आज निकाली जाएगी पदयात्रा : करण सिंह दलाल