चंडीगढ़, 26 अगस्त- हरियाणा में नूंह के जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के तहत नूह जिला के सभी गांवों व शहरों में 26 अगस्त से 28 अगस्त 2023 तक ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किए हैं। इन आदेशों की अनुपालना करवाने के लिए जिला परिषद नूंह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओवरऑल इंचार्ज होंगे तथा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार व उप-तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकाय उनका सहयोग करेंगे। ठीकरी पहरा के लिए सभी गांवों व शहरों में स्थानीय निवासियों में से सक्षम लोगों की ड्यूटी लगाई जाए। सभी थाना प्रबंधक भी इस मामले में संबंधित नगरपरिषद, नगरपालिकाओं व ग्राम पंचायतो से संपर्क बनाये रखेंगे। उपायुक्त ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि सर्वजातीय हिंदू महापंचायत के 28 अगस्त 2023 के पुन: ब्रजमंडल शोभायात्रा के आह्वान के मद्देनजर ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किए हैं। उन्होंने बताया कि जिला नूंह में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 28 अगस्त 2023 तक धारा 144 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों के आसपास पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दा पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन एंड पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। Post navigation जिला नूंह में बल्क एसएमएस व मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने जिला नूंह में धारा 144 की प्रभावी