मंत्रिमण्डल की बैठक में विधुर व्यक्तियों तथा अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने को दी मंजूरी वित्तीय सहायता 1 जुलाई, 2023 से मिलेगी चंडीगढ़, 7 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधुर व्यक्तियों तथा अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा कल ही इस सम्बंध में घोषणा की गई और मात्र 24 घंटे के भीतर ही आज मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस योजना के तहत 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को भी 2750 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनकी परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इसके अलावा, वे विधुर जिनकी आयु 40 वर्ष हो गई है तथा उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होगी, वे भी 2750 रुपये मासिक की वित्तीय सहायता लेने के पात्र होंगे। यह योजना 1 जुलाई, 2023 से लागू होगी। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता 60 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी। उसके बाद पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्रदान किया जाएगा। Post navigation मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित किफायती आवास नीति (एजीएच)-2013 दिनांक 19 अगस्त, 2013 में संशोधन को मंजूरी हरियाणा सरकार ने नो लिटिगेशन पॉलिसी-2023 की मंजूर