सिरसा के सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी को किया निलंबित
सर्विस रूल 7 के तहत कार्रवाई करने के भी दिए आदेश

चंडीगढ़, 5 जुलाई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कार्य में कोताही बरतने पर सख्ती दिखाई जा रही है। इसी कड़ी में आज सीएम विंडो पर सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम राशन जारी करने की एक शिकायत पर कार्रवाई करने के मामले में जानबूझकर देरी करने पर सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा संदीप कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है। साथ ही इस सम्बंध में उनके विरुद्ध नियम -7 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाने के भी निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त एवं सचिव इस मामले में की गई कार्यवाही रिपोर्ट 20 जुलाई 2023 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भूपेश्वर दयाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री मानक चन्द जैन, डिपो धारक निवासी भीम कॉलोनी, सिरसा द्वारा सीएम विण्डो पोर्टल पर दर्ज करवाई गई शिकायत संख्या 2021/023775 के अनुसार वर्ष 2015-16 में सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से डी.एफ.एस.सी. कम- जिला मैनेजर कॉन्फेड, सिरसा द्वारा उन्हें बेहद कम राशन जारी करने के आरोप लगाये थे।

इसके संबंध में 29 अप्रैल, 2022 को शिकायत का शीघ्र निपटान करने बारे आदेश दिये गये थे। विभाग द्वारा मामले में श्री प्रदीप कुमार, जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा की अध्यक्षता में 1 जून, 2022 को एक जांच कमेटी गठित की गई थी, जिसमे श्री संदीप कुमार, सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा को केन्द्र सिरसा रानियां व ऐलनाबाद को रिपोर्ट तैयार करने में मदद हेतु नियुक्त किया गया था। जांच के दौरान 19 सितंबर, 2022 को श्री प्रदीप कुमार, जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा का स्थानान्तरण हो गया था। जिसके पश्चात श्री संदीप कुमार द्वारा जांच टीम में सबसे वरिष्ठ अधिकारी होने के कारण रिपोर्ट भिजवाई जानी बनती थी।

श्री भूपेश्वर दयाल ने बताया कि कार्यालय के पत्र क्रमांक नि.वि.-2022 / 5471 दिनांक 28.10.2022 नि. वि.-2022 / 5696 दिनांक 15.11.2022, नि.वि.-2022 / 5742 दिनांक 22.11.2022, नि.वि.-2023 / 327 दिनांक 24.01.2023 तथा नि.वि.-2023 / 1047 दिनांक 16.02.2023 के द्वारा स्मरण पत्र भेजने उपरांत भी संदीप कुमार द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

इसके उपरांत कार्यालय के पत्र क्रमांक सी.एम. विण्डो-2023 / 1551 दिनांक 17.04.2023 के द्वारा अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)-सह-नोडल अधिकारी (सी.एम.डब्लयू) खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़ द्वारा दिये गये आदेशों की अनुपालना में श्री संदीप कुमार, सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा को पुनः पत्र भेजकर रिपोर्ट भेजने बारे लिखा गया था। लेकिन उनके द्वारा जांच रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके बाद मुख्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक सीएम विंडो- 8-2023/5297 दिनांक 18.04.2023 के अनुसार ए.टी.आर. 10 दिनों के अंदर-अंदर भेजने बारे सख्त हिदायतें जारी की गई थी। लेकिन फिर भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री भूपेश्वर दयाल ने बताया कि संदीप कुमार, सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा को मामले में जानबूझकर देरी व कई स्मरण पत्र देने के बावजूद भी उनके द्वारा सरकारी कार्य में रुचि नहीं लेने पर सम्पूर्ण रूप से जिम्मेवार पाया गया और उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई करते हुए संदीप कुमार को निलंबित करने के आदेश दिए।

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