– नगर निगम गुरूग्राम द्वारा शनिवार को सैक्टर-55 में पहुंचकर कार्यालय सील करने के साथ ही विज्ञापन फीस राशि 15.96 लाख रूपए की रिकवरी का भी दिया गया नोटिस
– अवैध रूप से यूनिपोल, होर्डिंग बोर्ड सहित अन्य प्रकार विज्ञापन सामग्री लगाना है दंडनीय अपराध

गुरूग्राम, 24 जून। साईनेज बोर्डपर अवैध विज्ञापन लगाने के मामले में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शनिवार को निगम टीम ने सैक्टर-55 पहुंचकर कमल एसोसिएट्स के कार्यालय को सील कर दिया तथा विज्ञापन फीस राशि 15.96 लाख रूपए की रिकवरी का नोटिस दिया।

ज्ञात हो कि शहर के विभिन्न स्थानों पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा आमजन को रास्तों व क्षेत्रों की जानकारी देने के लिए यूनिपोल लगाए गए हैं, ताकि लोगों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कुछ माह पहले कुछ व्यक्तियों या फर्मों द्वारा इन साईनेज बोर्ड पर अपने विज्ञापन लगा दिए गए थे, जिससे वाहन चालकों व आमजन को काफी परेशानी हो रही थी। नगर निगम गुरूग्राम को इस बारे में जैसे ही सूचना मिली, टीम ने मौके पर पहुंचकर ना केवल साईनेज बोर्ड से विज्ञापन हटाए, बल्कि संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस में शिकायत दी तथा विज्ञापन फीस की वसूली के लिए नोटिस भी दिए गए। कमल एसोसिएट्स द्वारा सिविल लाईंस स्थित आपका बाजार के पास लगे साईनेज बोर्ड पर अपना विज्ञापन लगाया गया था, जिसे हटाकर 15.96 लाख रूपए की रिकवरी का नोटिस दिया गया था। रिकवरी का भुगतान नहीं करने की सूरत में शनिवार को निगम टीम ने सैक्टर-55 स्थित कमल एसोसिएट्स के कार्यालय को सील कर दिया।

अवैध यूनिपोल पर की गई कार्रवाई : नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में पिछले वर्ष बड़ी संख्या में अवैध यूनिपोल लगे हुए थे। जनवरी 2023 के बाद अवैध यूनिपोल के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की गई तथा लगातार कार्रवाई के दौरान सैंकड़ों यूनिपोल को हटाया गया। इसके साथ ही यूनिपोल लगाने वालों को नियमानुसार अनुमति लेने के लिए कहा गया। निगम टीमों की लगातार कार्रवाई के दौरान हटाए गए सैंकड़ों यूनिपोल को डिस्मैंटल करके सैक्टर-42 कार्यालय में जब्त किया गया तथा उनकी नीलामी करके 34 लाख रूपए का राजस्व जुटाया गया है।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम-2022 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में किसी भी प्रकार का यूनिपोल, होर्डिंग बोर्ड या अन्य प्रकार की विज्ञापन सामग्री चस्पा करने से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति के लिए ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन की सुविधा सरकार द्वारा दी गई है, जिस पर आप निर्धारित फीस की अदायगी करके अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के विज्ञापन का प्रदर्शन करना दंडनीय अपराध है तथा ऐसा करने वाली विज्ञापन एजेंसियों, विज्ञापन देने वाली फर्मों तथा प्रॉपर्टी मालिक तीनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपनी प्रॉपर्टी पर विज्ञापन का प्रदर्शन करवाने तथा किसी भी विज्ञापन एजेंसी को अपना विज्ञापन देने से पूर्व नगर निगम गुरूग्राम से उसकी अनुमति के बारे में जांच अवश्य कर लें। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा नियमों के तहत एफआईआर दर्ज करवाने, विज्ञापन फीस की वसूली करने तथा संबंधित प्रॉपर्टी को सील करने व उसके सीवर व पानी के कनैक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है।

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