चंडीगढ़, 25 मई – हरियाणा सरकार  द्वारा प्रदेश में 5 जी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य राईट ऑफ वे नियमों को केंद्रीय कम्युनिकेशन एण्ड कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीसीआईपी) पॉलिसी के राइट ऑफ वे नियमों के अनुसार एलाईन किया जाएगा।

मुख्य सचिव आज यहां राज्य ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य में उपभोक्ताओं के लिए 5 जी की ब्रॉडबैंड की अच्छी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य की राईट ऑफ वे को केन्द्रीय नियमों अनुसार एलाइनमेंट करना आवश्यक है। यह एलाइनमेंट 5 जी सेवाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि 5 जी ब्रोडबेंड की सेवाओं के लिए सड़कों, गलियों, ट्राफिक लाईटें, भवन, बस स्टेण्ड आदि पर बीटीएस केबल लगाने के लिए खुदाई से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है जिससे नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कतें पेश न आए। इसकी मोनिटरिंग के लिए बेहतर मैकेनिज्म तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि 5 जी बीटीएस लगाने के लिए चार्जिज भी कम किए जाएगें।

मुख्य सचिव ने कहा कि भूमिगत केबल लगाने, खुदाई के समय मरम्मत आदि के लिए बैंक गारंटी भी केन्द्रीय नियमानुसार ली जाएगी। इसके अलावा निजी भूमि एवं भवनों पर टावर लगाने के लिए किसी प्रकार के चार्जिज नहीं लिए जाएगें।

मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम गति शक्ति एनएमपी पोर्टल के माध्यम से गलियों में फर्नीचर खम्भे आदि की मैपिंग का कार्य कर लिया गया है। गलियों में फर्नीचर खम्भे आदि का उपयोग करने के लिए इनवेस्ट हरियाणा पोर्टल विकसित किया जाएगा। 5जी रोलआउट के लिए  सड़क संरचना का उपयोग करने के लिए आवेदन फार्म विकसित किये जायेगे और वे इन्वेस्ट हरियाणा पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने सीसीआईपी के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत संरचनात्मक इंजीनियरों से संरचना स्थिरता प्रमाण पत्र पर विचार करने के भी निर्देश दिये।

बैठक में बिजली निगमों के चेयरमैन श्री पी के दास, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, शहरी निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, आदित्य गुप्ता, अतिरिक्त डीजी टेलीकॉम अजीत सिंगल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

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