एकमुश्त मूल राशि जमा करने पर मिलेगा पांच प्रतिशत की छूट का लाभ

चण्डीगढ़, 19 दिसंबर – हरियाणा सरकार द्वारा बिजली के बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई सरचार्ज माफी योजना-2022 को 31 दिसम्बर तक बढ़ा दिया गया है।

बिजली निगमों के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं, जिनका बिल 31 दिसंबर, 2021 तक बकाया था। यह योजना कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है। साथ ही योजना के तहत लंबित बिलों को भुगतान करने वाले सरकारी कार्यालयों एवं विभागों को भी लाभ दिया जाएगा।  

उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत घरेलू, कृषि उपभोक्ता और सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा और उन्हें केवल अब तक की मूल राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त अथवा अगले तीन बिलों के साथ भी जमा करवा सकता है। एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। हटाया जाने वाला सरचार्ज अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। अगर उपभोक्ता अपनी मूल राशि एकमुश्त या निर्धारित किश्तों में जमा नहीं करवाता है और उसने लगातार छ: बिल जमा नहीं करवाए तो उसका माफ किया जाने वाला सरचार्ज वापिस बिल में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद उपभोक्ता को स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की बकाया मूल राशि पर लगने वाले सरचार्ज की पुनर्गणना की जाएगी व वर्तमान ब्याज की दर 1.5 प्रतिशत मासिक की बजाय साधारण 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि व पुनर्गणना किया गया सरचार्ज एकमुश्त या आगामी तीन बिलों के साथ अदा कर सकते हैं। फ्रीज किया गया सरचार्ज अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग की शर्तों के अनुसार ठीक किए जाएंगे।

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