फसल बीमा न करवाने वाले किसान बैंक को 23 दिसंबर तक करें सूचित

हिसार, दिनेश महता

15 दिसंबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्य सलाहकार अमरजीत सिंह मान ने कहा कि बैंकर्स, सीएससी सेंटर संचालक एवं विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि त्रुटि के कारण किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़ेे।

राज्य सलाहकार अमरजीत सिंह मान वीरवार को लघु सचिवालय परिसर स्थित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने बताया कि किसान रबी फसलों का नामांकन 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं। योजना के तहत गेहूँ, जौं, चना, सरसों तथा सूरजमुखी फसलों का एनरोलमेंट किया जा रहा है। अगर कोई किसान फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहता है तो उसे संबंधित बैंक को लिखित में 23 दिसंबर तक सूचित करना होगा। संबंधित किसानों को फसलों का बीमा करवाते समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमाबंदी, बिजाई की गई फसल का प्रमाण पत्र तथा भूमि पट्टे या ठेके पर लेने वाले किसानों को सहमति पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी।

उन्होंने बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम की राशि निर्धारित की गई हैं। गेहूं के लिए 1063 रुपये, सरसों के लिए 715 रुपये, जौं के लिए 695 रुपये, चना के लिए 531 रुपये तथा सूरजमुखी के लिए 695 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। किसानों को संबंधित फसलों की योजना के तहत गेहूं के लिए 70 हजार 834 रुपये, सरसों के लिए 47 हजार 676 रुपये, जौं के लिए 46 हजार 314 रुपये, चना के लिए 35 हजार 416 रुपये तथा सूरजमुखी की 46 हजार 314 रुपये की बीमित राशि मिलेगी। राज्य सलाहकार अमरजीत सिंह मान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ करने की हिदायत दी।

इस अवसर पर विभाग के उपनिदेशक डॉ विनोद कुमार फोगाट, डॉ प्रवीन कुमार, अरुण यादव, एसडीओ पवन ढींगड़ा, देवेंद्र कुमार, डॉ विजय डाबला, नवीन राठी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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