चंडीगढ़, 1 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2018 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9) में संशोधन के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार अब संशोधित अधिनियम को फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकता है। उक्त अधिनियम में संशोधन के अनुसार, धारा 9 के खंड (1) के लिए, निम्नलिखित खंड अर्थात् राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सचिव या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी। इससे पहले, प्रधान सचिव या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को सीईओ के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान था। इसी तरह, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 ( 2017 के हरियाणा अधिनियम संख्या 34) में भी संशोधन किया गया है और संशोधन के बाद, इस संशोधित अधिनियम को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकता है। इस अधिनियम में भी सीईओ की नियुक्ति को लेकर उपरोक्त संशोधन किया गया है। अब, संशोधन के अनुसार सरकार सचिव रैंक के किसी भी अधिकारी को जीएमडीए का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर सकती है। Post navigation शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित 4 अधिनियमों को किया जाएगा निरस्त हरियाणा वाहन स्क्रैपेज नीति को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी