चंडीगढ़, 17 नवंबर – हरियाणा सरकार की ओर से फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद और हिसार में 22 नवंबर, 2022 को जिला परिषद व पंचायत समिति तथा 25 नवंबर, 2022 को पंच व सरपंच के पद के लिए होने वाले मतदान के मद्देनजर इन जिलों के अधिकार क्षेत्र में राज्य सरकार के कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों आदि में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इन कार्यालयों व संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 तथा हरियाणा पंचायती अधिनियम, 1954 के तहत कार्यालयों में तथा परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा।

पंचायती राज संस्थानों के क्षेत्रों में स्थित कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों इत्यादि में भी 22 नवंबर व 25 नवंबर, 2022 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिससे इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी भी वोट डाल सकेंगे।

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