चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को नामांकन के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र देने की भी नहीं आवश्यकता

चंडीगढ़, 29 अक्तूबर – हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 नवंबर 2022 से तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस चरण में फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद और हिसार में पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों के लिए 22 नवंबर व पंच, सरपंच के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा।

श्री धनपत सिंह ने कहा कि नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र जमा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग ने इस संबंध में पहले ही स्थिति साफ कर दी है। उम्मीदवार को महज खुद से सत्यापित एक शपथ-पत्र (एफिडेविट) देना होगा, जिसमें अपने से संबंधित सभी फ़ौजदारी/Criminal(पुलिस) केसों की जानकारी उस शपथ पत्र में देनी होगी। इसी के आधार पर नामांकन भरा जा सकता है।

श्री धनपत सिंह ने कहा कि इसी प्रकार पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिये चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी उम्मीवादर चुनाव लड़ रहा है, सिर्फ उसका नाम संबंधित पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद की मतदाता सूची में दर्ज होना जरुरी है। श्री धनपत सिंह ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से अपील की कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों पर ही विश्वास करें, अन्य अफवाहों पर ध्यान न दें।        

चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को देना होगा सिर्फ अपने से जुड़ा नो-ड्यूज सर्टिफिकेट

श्री धनपत सिंह ने कहा कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, उसे सिर्फ अपने से जुड़ा “नो-ड्यूज सर्टिफिकेट”(NDC) देना होगा। उस व्यक्ति पर यदि कोई देनदारी नहीं है तो वह चुनाव लड़ सकता है। श्री धनपत सिंह ने बताया कि यह संशय बना हुआ है कि यदि परिवार के किसी सदस्य पर केन्द्रीय सहकारी बैंक, हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अथवा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का कोई ऋण बकाया हो या बिजली विभाग(UHBVN/DHBVN), के बिलों की देनदारी है तो क्या उस परिवार का कोई अन्य सदस्य चुनाव लड़ सकता है या नहीं? आयोग ने इस संबंध में अब स्थिति साफ कर दी है। नामांकन पत्र भरने वाले व्यक्ति के खुद के नाम पर कोई बकाया नहीं होना चाहिये! इन चार संस्थाओं/बैंकों को छोड़कर किसी अन्य राष्ट्रीयकृत (nationalised) बैंक अथवा ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक या निजी बैंक से नो डयूज सर्टिफिकेट जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है।

तीसरे चरण में 22 लाख 8 हजार 849 हैं मतदाता

श्री धनपत सिंह ने बताया कि तीसरे चरण के 4 जिलों में कुल 22 लाख 8 हजार 849 मतदाता हैं। इनमें 11 लाख 85 हजार 450 पुरुष, 10 लाख 23 हजार 341 महिलाएं और 58 अन्य शामिल हैं। इन 4 जिलों में कुल 2 हजार 655 पोलिंग स्टेशन हैं, इनमें से 615 संवेदनशील और 781 अतिसंवेदनशील हैं। उन्होंने बताया कि इन 4 जिलों में कुल 25 ब्लॉक हैं। इनमें 929 सरपंच, 10,362 पंच, 559 पंचायत समिति सदस्यों तथा 78 जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव होगा।

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