प्रतिबंधित दुपहिया और तिपहिया वाहनों के खिलाफ गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने चलाया विशेष अभियान

-राष्ट्रीय राजमार्ग 48 (दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे) पर
-सर्विस रोड का उपयोग करें प्रतिबंधित वाहन, निर्धारित संख्या से अधिक सवारी बैठाने पर लगेगा जुर्माना : श्री वीरेंद्र सिंह, डीसीपी ट्रैफिक गुरुग्राम

गुरुग्राम, 27 अक्टूबर। गुरुग्राम पुलिस द्वारा वीरवार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 (दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे) पर दुपहिया और तिपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें निर्धारित संख्या से अधिक यात्री बैठाने वालों व उपरोक्त राजमार्ग पर प्रतिबंधित वाहनों के चालान किए गए। निर्धारित संख्या से अधिक यात्री बैठाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177, सीरियल नंबर 19 के तहत ₹500 से ₹1500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। अभियान के तहत वीरवार को निर्धारित संख्या से अधिक सवारी बैठाने पर 50 से अधिक चालान किए गए तथा अक्टूबर माह में कुल 1263 चालान किए गए।

पुलिस उपायुक्त (यातायात) वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस आयुक्त श्रीमती कला रामचंद्रन के दिशा निर्देशानुसार आमजन की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए इस अभियान के तहत दुपहिया व तिपहिया वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का उपयोग ना करने व निर्धारित संख्या में ही सवारी बैठाने के लिए संबंधित वहां चालकों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 (दिल्ली-जयपुर मार्ग) पर दुपहिया और तिपहिया वाहनों का चलना प्रतिबंधित है। ऐसे में मुख्य मार्ग पर दुपहिया व तिपहिया वाहनों के आवगमन से हर समय किसी अप्रिय दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।

श्री वीरेंद्र सिंह ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी दुपहिया व तिपहिया वाहन चालक अपने वाहन को मुख्य मार्ग पर न चलाकर सर्विस मार्ग का उपयोग करें। इसके साथ ही जिला के सभी नागरिक वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, अपने वाहन को निर्धारित गति सीमा से अधिक सीमा में ना चलाएं, वाहन चलाते समय अपनी व अन्य की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं।

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