चंडीगढ़, 19 अक्तूबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति श्री एल.एन. मित्तल को तावडू, जिला नूंह में तैनात पुलिस उपाधीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह की अवैध खनन गतिविधियों पर छापेमारी करते हुए हुई मारपीट व दुर्भाग्यपूर्ण मौत की परिस्थितियों की जांच करने हेतू गठित जांच आयोग को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। आयोग का कार्यकाल 31 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। इस अवधि तक जांच पूरी होने की उम्मीद है। सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले की जांच करने के उद्देश्य से जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का केंद्रीय अधिनियम60) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री एल.एन. मित्तल (सेवानिवृत्त)को उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए 18 अगस्त, 2022 को जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था,जिनके कारण श्री सुरेंद्र सिंह पुलिस उपाधीक्षक, तावडू, जिला नूंह की मौत हुई थी। आयोग ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और भविष्य में उस क्षेत्र में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए भी निवारक उपाय भी सुझाएगा। Post navigation हरियाणा ने पदमा योजना के प्रारूप को दी स्वीकृति हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में आगे संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को स्वीकृति