– नगर निगम गुरूग्राम की टीमों द्वारा 1 जुलाई से अब तक 15 लाख का जुर्माना करते हुए 6464 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक किया गया जब्त गुरूग्राम, 16 सितम्बर। सरकार द्वारा 1 जुलाई से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा कार्रवाई करते हुए 1899 व्यक्तियों का चालान किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने बताया कि सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 18 प्रकार की वस्तुओं के उपयोग, भंडारण एवं निर्माण पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में 7 टीमों का गठन करके उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये सभी सातों विशेष टीमें निगम सीमा में स्थित मार्केट क्षेत्रों, सब्जी मंडियों तथा अन्य स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। टीमों द्वारा अब तक नियमों की अवहेलना पाए जाने पर 1899 व्यक्तियों का चालान करते हुए उन पर 15 लाख 4 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है तथा 6464 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। निगमायुक्त ने गुरूग्राम के नागरिकों से एक बार फिर अपील करते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित है तथा इसका उपयोग करने वालों के खिलाफ नगर निगम गुरूग्राम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नागरिकों को चाहिए कि वे इन प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग ना करें। बाजार जाते समय कपड़े या जूट का थैला अपने साथ लेकर जाने की आदत बनाएं क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम सभी के संयुक्त प्रयासों से ही हम एक स्वच्छ एवं बेहतर गुरूग्राम का निर्माण करने में सफल होंगे। Post navigation विश्वकर्मा जयंती पर 17 सितंबर को होने वाले राजकीय श्रमिक दिवस समारोह की तैयारियां पूरी भाजपा की विचारधारा पसंद करने वाले हर व्यक्ति का भाजपा में स्वागत: ओमप्रकाश धनखड़