चंडीगढ़, 9 सितम्बर – हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों में विभिन्न पदों के लिए चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि में संशोधन किया है। राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंच के अनारक्षित पद के लिए 250 रुपये, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/महिला के लिए 125 रुपये, सरपंच के अनारक्षित पद के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/महिला के लिए 250 रुपये, पंचायत समिति के सदस्य के अनारक्षित पद के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/महिला के लिए 375 रुपये तथा जिला परिषद के सदस्य के अनारक्षित पद के लिए 1000 रुपये जबकि अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/महिला के लिए 500 रुपये निर्धारित की गई है। Post navigation हरियाणा की धरती पर आकर एसवाईएल पर पंजाब की भाषा न बोलें केजरीवाल – दीपेंद्र हुड्डा परिवार पहचान पत्र बना अन्तोदय को सफल बनाने में अहम दस्तावेज