राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों (वर्ग -1 एवं वर्ग -II) को केंद्र सरकार की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार केंद्र की पद्धति के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा 12 जून 2022 को रोहतक में की गई थी।

चंडीगढ़, 10 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों (वर्ग -1 एवं वर्ग -II) को केंद्र सरकार की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार केंद्र की पद्धति के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा 12 जून 2022 को रोहतक में की गई थी। अभी अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने बाकी हैं और जो भी निर्णय आएगा उसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर 3 महीने के अंदर-अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। 

मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्न काल के दौरान विधायक बिशंभर सिंह द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों (वर्ग -1 एवं वर्ग -II) को पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, जिसमें पदोन्नति ग्रुप के अनुसार या काडर के अनुसार की बात कही गई है। गुप और काडर में आरक्षण के संबंध में निर्णय आना अभी शेष है। इस बारे में एलआर से राय ली गई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पूर्व पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जा सकता है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा की बात कही है। इस मामले में व्यापक परामर्श एवं महाधिवक्ता की कानूनी सलाह की भी ली जा रही है। 

श्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में अगली सुनवाई 17 अगस्त, 2022 है। जैसे ही निर्णय आएगा तो हम सभी प्रक्रियाएं और सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करके 3 महीने में इसे लागू करेंगे। जिस पद्धति में केंद्र सरकार में आरक्षण दिया जा रहा है, उसी पद्धति में हरियाणा में लागू करेंगे।

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