हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में चौटाला की तरफ से कहा गया है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में उनको 4 साल की सजा सुनाई गई है और वो इससे ज्यादा जेल में बिता चुके हैं. ऐसे में उनको जेल से रिहा किया जाए.

नई दिल्ली –  हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला को जमानत दे दी है. अब ओमप्रकाश चौटाला जेल से बाहर आएंगे. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा दी गई 4 साल की सजा को चौटाला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में चौटाला की तरफ से कहा गया था  कि आय से अधिक संपत्ति मामले में उनको 4 साल की सजा सुनाई गई है और वो इससे ज्यादा जेल में बिता चुके हैं. ऐसे में उनको जेल से रिहा किया जाए.

सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी. हालांकि, अभी ओमप्रकाश चौटाला की याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए जमानत दी है.

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा, हम उपयुक्त आदेश पारित करेंगे
बता दें कि सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में ओमप्रकाश चौटाला को सुनाई गई चार साल कारावास की सजा निलंबित करने का अनुरोध करने वाली, उनकी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. चौटाला की पैरवी वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने की थी. चौटाला ने दलील दी कि उनकी दोषसिद्धि एवं मामले में उन्हें दी गई सजा को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला लंबित रहने तक उन्हें रिहा किया जाना चाहिए. इसके बाद न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा, हम उपयुक्त आदेश पारित करेंगे.

चौटाला की याचिका का विरोध किया था
चौटाला ने अदालत को पहले बताया था कि वह पहले ही मामले के सिलसिले में पांच साल जेल में बिता चुके हैं. उन्होंने कहा था कि वह वैसे भी जमानत के लिए पात्र हैं, क्योंकि वह हिरासत में काफी समय रह चुके हैं और याचिका के निपटारे में काफी समय लगेगा. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश हुए वकील अनुपम शर्मा ने सजा निलंबित करने संबंधी चौटाला की याचिका का विरोध किया था.

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