प्रदेश के विभिन्न जिलों से खाद्य सुरक्षा एवं मानक के तहत 67 खाद्य पदार्थों (गुड़, शक्कर और खांड़) के नमूने लेकर विश्लेषण हेतू भेजे

चण्डीगढ , 22 जुलाई – हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अनिल विज के निर्देशानुसार राज्य में गुड/शक्कर की गुणवत्ता की जांच करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक अभियान चलाया हुआ है जिसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों से खाद्य सुरक्षा एवं मानक के तहत 67 खाद्य पदार्थों (गुड़, शक्कर और खांड़) के नमूने लेकर खाद्य प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतू भेजे गए तथा 500 किलोग्राम गुड़ पलवल से जब्त किया गया तथा नष्ट किया गया।

इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा गठित टीमों ने हरियाणा के सभी जिलों के पदाभिहित अधिकारियों व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ विभिन्न दुकानों व खाद्य पदार्थ/गुड निर्माताओ/विक्रेताओ आदि का औचक निरीक्षण किया और खाद्य सुरक्षा एवं मानक के तहत 67 खाद्य पदार्थों (गुड़, शक्कर और खांड़) के नमूने लेकर खाद्य प्रयोगशाला में विशलेषण हेतू भेजे गए तथा 500 किलोग्राम गुड़ फर्म मोहित कुमार अतुल कुमार (पलवल) से जब्त किया गया तथा नष्ट किया गया। 

इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि अंबाला से गुड़ के 3 और शक़्कर का 1 सैंपल लिया गया।  फतेहाबाद से गुड़ के 3 सैंपल लिए गए, हिसार से गुड़ के 5 सैंपल लिए गए, झज्जर से गुड़ के 4 सैंपल लिए गए, जींद से गुड़ का एक और शक़्कर का एक सैंपल लिया गया। ऐसे ही, कैथल से गुड़ का 1 सैंपल लिया गया, करनाल से गुड़ के 4 सैंपल लिए गए, कुरुक्षेत्र से गुड़ के 3 सैंपल लिए गए, पंचकूला  से गुड़ के 5 सैंपल लिए गए, पानीपत से गुड़ के 5 सैंपल लिए गए, पलवल से गुड़ के 3 सैंपल लिए गए। 

उन्होंने बताया कि रोहतक से गुड़ के 2 और खांड के 2 सैंपल लिए गए, सिरसा से गुड़ के 5 सैंपल लिए गए, सोनीपत से गुड़ के 2 सैंपल लिए गए, यमुनानगर से गुड़ के 11 सैंपल लिए गए और गुरुग्राम से गुड़ के 6 सैंपल लिए गए।

प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य पदार्थ निर्माताओं, विक्रेताओं व खाद्य पदार्थ संचालकों का आहवान किया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 के तहत ही खाद्य पदार्थों को तैयार करें व बेचे तथा अपने कारोबार को पंजीकृत करवाए।

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