सोनीपत से कांग्रेसी विधायक त्यागपत्र वापस लेने के लिए विधान सभा पहुंचे। वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक चंडीगढ़, 19 जुलाई : हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार द्वारा दिए त्यागपत्र को वापस लिए जाने संबंधी याचिका पर तुरंत प्रभाव से निर्णय लेते हुए इसे स्वीकार कर लिया है। इस याचिका के स्वीकार किए जाने के साथ ही सुरेंद्र पंवार का त्यागपत्र वापस माना जाएगा। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार ने 14 जुलाई को विधान सभा अध्यक्ष को एक ईमेल भेज कर विधायक पद से त्यागपत्र दिया था। 18 जुलाई को उन्होंने एक और ईमेल भेज कर इस्तीफा वापस लेने की इच्छा जताई। 19 जुलाई की शाम को वे विधान सभा सचिवालय पहुंचे और विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता के सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से पेश होकर त्यागपत्र वापस लेने की याचिका दी। विधान सभा अध्यक्ष ने इसे तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया। गुप्ता ने यह निर्णय हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 58 (1) (ग) के तहत लिया है। इस नियम के तहत कोई भी सदस्य अपने त्यागपत्र को अध्यक्ष द्वारा इसके स्वीकार किए जाने से पूर्व किसी भी समय वापस ले सकता है। विधान सभा अध्यक्ष ने सुरेंद्र पंवार को उनके शेष कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि वे अपने प्रदेश के सभी विधायकों के हितों की रक्षा के पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। उनके विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए वे हर वक्त तत्पर हैं। Post navigation भाजपा-जजपा की सरकार में आम जनमानस नही है सुरक्षित-विधायक नीरज शर्मा एनआईटी फरीदाबाद न्यायिक जांच कर असली अपराधियों को करें बेनकाब : अनुराग ढांडा