चंडीगढ़ , 23 जून –  हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा समस्त भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया हैं, जहां दवा निर्माण करने वाली फैक्ट्री को ऑनलाइन लाइसेंस जारी किया जाएगा। 

इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आवेदक को अपनी दवा बिक्री तथा निर्माण/उत्पादन लाइसेंस हेतू आवेदन statedrugs.gov.in  पर आवेदन करना होगा। दवा बिक्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाले हरियाणा के अतिरिक्त तीन अन्य राज्य गोआ, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर है जबकि दवा निर्माण, रक्त केन्द्र इत्यादि के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला हरियाणा प्रथम राज्य है।

श्री विज ने बताया कि गत दिनों उनके द्वारा ONDLS पोर्टल को अंबाला में लांच किया गया था। हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं केन्द्रीय मानक नियंत्रण संगठन, भारत सरकार के सतत प्रयासों से ऐसा होना संभव हुआ है। 

उन्होंने बताया कि शीघ्र ही निर्माण लाइसेंस के अतिरिक्त टेंडर एवं निर्यात हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र, जैसा कि बिक्री प्रमाण पत्र, नॉन-कन्विक्शन प्रमाण पत्र, मैन्युफैक्चरिंग एवं मार्किट स्टैडिंग प्रमाण पत्र, फार्मास्युटिकल उत्पाद प्रमाण पत्र इत्यादि का ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इस ऑनलाईन प्रक्रिया से एक तरफ भारी भरकम फाइलों को तैयार करने हेतू कागजों एवं समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। 

श्री विज ने दवा निर्माताओं से आह्वान करते हुए कहा कि हरियाणा अपनी निर्माण इकाइयों को स्थापित करें और मौजूदा निर्माण ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत आवेदन कर इस प्रक्रिया को बढावा देने का काम करें। 

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