धीरज सेतिया का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा गुजरात के गांधी नगर में
13 जून से पहले टेस्ट कराने का आदेश दिया अदालत ने एसटीएफ को अगली सुनवाई 13 को

गुडग़ांव, ३1 मई (अशोक): सोसायटी के फ्लेट से करोड़ों रुपए की चोरी के मामले के आरोपी तत्कालीन पुलिस उपायुक्त धीरज सेतिया का पॉलीग्राफी टेस्ट कहां कराया जाए, इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने सुनवाई करते हुए एसटीएफ को आदेश दिए हैं कि धीरज सेतिया का पॉलीग्राफी टेस्ट गुजरात के गांधी नगर में आगामी 13 जून से पहले कराया जाए और उसकी रिपोर्ट 13 जून को अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान पेश की जाए।

मंगलवार को इस मामले में अदालत ने सुनवाई की। धीरज सेतिया के अधिवक्ता अदालत में पेश हुए, जबकि धीरज सेतिया अदालत में स्वास्थ्य कारणों से पेश नहीं हो सके। उनके अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया कि उनका पॉलीग्राफी टेस्ट कहीं नजदीक ही कराया जाए। जिस पर एसटीएफ ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि यदि पॉलीग्राफी टेस्ट नजदीक ही कराया गया तो
इस मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। अदालत ने सुनवाई के बाद मंगलवार की देर सायं तक फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर देर सायं सुना दिया गया।

अदालत इस मामले में आगामी 13 जून को सुनवाई करेगी। यानि कि एसटीएफ को धीरज सेतिया का पॉलीग्राफी टेस्ट 13 जून से पहले कराना होगा और इसकी सूचना अदालत को भी देनी होगी। गौरतलब है कि गत वर्ष 2 अगस्त को खेडक़ीदौला थाना पुलिस क्षेत्र स्थित एक सोसायटी के फ्लेट से करोड़ों रुपए चोरी होने का मामला प्रकाश में आया था। पहले यह चोरी छोटी ही बताई जा रही थी, लेकिन ज्यों-ज्यों जांच शुरु हुई, चोरी में गए रुपयों की धनराशि करोड़ों में पहुंच गई। जिस पर खेडक़ीदौला थाना पुलिस ने 20 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरु कर दी थी।

इस मामले में तत्कालीन पुलिस उपायुक्त धीरज सेतिया के संलिप्त होने के आरोप भी लगे थे, तभी उनको आरोपी बनाया गया था। जांच में जुटी एसटीएफ ने भी धीरज सेतिया के इस मामले में संलिप्तता को माना है। सेतिया जांच टीम के बुलावे पर भी जांच में शामिल नहीं हुए थे। इसी के चलते अदालत में भगौड़ा घोषित कर दिया था और मामला दर्ज होते ही प्रदेश सरकार ने सेतिया को निलंबित भी कर दिया था। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय से उन्हें जमानत मिल गई थी।

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