चंडीगढ़ – हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट से पंचायती और नगर निकाय चुनावों को लेकर हरी झंडी मिलने के बाद तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार के पत्र मिलने के बाद राज्य चुनाव आयोग हरियाणा ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा पहली जनवरी, 2022 को अहर्ता तिथि मानकर 5 जनवरी, 2022 को जारी की गई मतदाता सूचियों को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में वितरित करने के निर्देश दिए हैं ताकि इनके आधार पर ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मतदाताओं की फोटो युक्त मतदाता सूचियां तैयार की जा सकें। हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के प्रासंगिक भाग को वार्डों में बदलकर नेशनल इंफर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जाएगी।

ड्राफ्ट सूची 23 मई से 13 जून तक उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मतदाताओं की वार्डवार एवं बूथवार ड्राफ्ट सूची 23 मई से 13 जून, 2022 तक तैयार की जाएगी और आपत्तियां एवं दावे आमंत्रित करने के लिए इन सूचियों को 15 जून, 2022 को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां एवं दावे 21 जून, 2022 को सायं चार बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे लेकिन 19 जून को अवकाश होने के कारण इस दिन आपत्तियां एवं दावे नहीं लिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इन दावों एवं आपत्तियों का निपटान 28 जून, 2022 को किया जाएगा।

पहली जुलाई तक हो सकेगी अपील
जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय के विरूद्घ उपायुक्त-सह-जिला जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पहली जुलाई,2022 तक अपील दायर की जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन अपीलों का निपटान 6 जुलाई,2022 तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 जुलाई,2022 को किया जाएगा।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सूची में दर्ज करवाना होगा नाम
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की मतदाता सूची में आपना नाम शामिल करवाना चाहता है तो उन्हें पहले अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना होगा अन्यथा उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा तैयार एवं जारी की गई राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की दो प्रतियां संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार (चुनाव) से नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।

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