सोहना बाबू सिंगला

सोहना-गुरुग्राम एलिवेटिड मार्ग पर गाँव घामडोज में बने टोल बैरियर मुद्दे पर दायर याचिका को लेकर माननीय अदालत ने प्रतिवादियों से जवाब दाखिल करने के फरमान जारी कर दिए हैं। ताकि उनके पक्ष की भी जानकारी हो सके। जिसकी अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 4 मई की तारीख तय कर दी है। वहीं ऐसा होने से प्रतिवादियों में हड़कम्प व बेचैनी व्याप्त है। जो अपना जवाब दाखिल करने की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि याचिका में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हरियाणा सरकार, टोल ठेकेदार को प्रतिवादी बनाया है।

बुधवार को सोहना की अदालत में सुबह से ही गहमागहमी थी। लोग टोल याचिका की सुनवाई को लेकर उत्सुक थे। अदालत ने सभी प्रतिवादियों को अदालत में पेश होने के लिखित नोटिस जारी कर दिए थे। दोपहर बाद अदालत ने टोल मामले की सुनवाई की थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि सभी पक्षों को नोटिस जारी हो चुके हैं। यह टोल अवैध है। जिसको हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा रोड का निर्माण भी अभी अधूरा है। जिसपर टोल लगाना गलत है। अदालत ने याचिकाकर्ता की अपील को गौर से सुना तथा तीनों प्रतिवादियों को अगली तारीख को अपना जवाब दाखिल करने के फरमान दिए हैं। तथा मामले की सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख निश्चित की है। 

विदित है कि क्षेत्र में टोल मुद्दा काफी गर्माने लगा है। जिसको लेकर नागरिक एकजुट हैं। तथा मुद्दे को लेकर कई बार पँचायत भी कर चुके हैं। इसके अलावा लोग धरना व विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। 

क्या कहते हैं याचिकाकर्ता …………याचिकाकर्ता व एडवोकेट अनुराग जिंदल बताते हैं कि अदालत ने मामले की सुनवाई करके प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। जिसके लिए अदालत अगली सुनवाई 4 मई को करेगी।

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