– अतिरिक्त निगमायुक्त डा. वैशाली शर्मा के निर्देश पर सैनीटेशन स्क्वायड के इंचार्ज सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार ने सैंट्रल प्लाजा मॉल सहित अन्य स्थानों पर की कार्रवाई गुरूग्राम, 13 फरवरी। नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना अनिवार्य है तथा अवहेलना करने वालों के नियमानुसार चालान किए जा रहे हैं। नगर निगम गुरूग्राम की अतिरिक्त आयुक्त डा. वैशाली शर्मा के निर्देश पर रविवार को जोन-3 क्षेत्र में सैनीटेशन स्क्वायड ने सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार के नेतृत्व में सैंट्रल प्लाजा मॉल सहित अन्य स्थानों पर कार्रवाई की। टीम ने 10 व्यक्तियों पर प्लास्टिक के उपयोग व कचरा अलग-अलग नहीं करने के मामले में तथा एक बल्क वेस्ट जनरेटर पर नियमों की अवहेलना के मामले में कार्रवाई की। कचरा अलग-अलग नहीं करने के मामले में 5 उल्लंघनकर्ताओं के 5 हजार रूपए, प्लास्टिक के उपयोग के मामले में 4 उल्लंघनकर्ताओं पर 9 हजार रूपए तथा नियमों की अवहेलना करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर पर 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। अतिरिक्त निगमायुक्त के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना करना सभी के लिए अनिवार्य है तथा उल्लंघन करने पर नियमों के तहत जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम गुरूग्राम की सैनीटेशन स्क्वायड क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन एवं ङ्क्षसगल यूज प्लास्टि का उपयोग ना करें तथा अपने कचरे को अलग-अलग करने की जिम्मेदारी निभाएं। प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर अपने स्तर पर ही कचरे का निस्तारण करें। Post navigation मानेसर के अलावा 5 स्थानों पर भी बनेंगे ईएसआई अस्पताल : भूपेन्द्र यादव गठबंधन सरकार में निरंतर प्रगति पथ पर हरियाणा – डिप्टी सीएम