चंडीगढ़, 20 जनवरी – यमुनानगर के अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश की अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी श्रवण कुमार, सेक्शन ऑफिसर को दोषी करार देते हुए जुर्माने के साथ कैद की सजा सुनाई है। हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने जानकारी साझा करते हुए आज यहां बताया कि अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत जिला शिक्षा विभाग, यमुनानगर में कार्यरत सेक्शन ऑफिसर को 3 साल के कारावास व 5000 रूपये जुर्माना और धारा 13(1) डी के तहत 10000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए 4 साल के कारावास की सजा सुनाई। 21 जुलाई 2017 को आरोपी के खिलाफ इस संबंध में थाना राज्य चैकसी ब्यूरो, पंचकूला में मामला दर्ज किया गया था। Post navigation धान पर एचआरडीएफ फीस में 300 प्रतिशत बढ़ोतरी है किसान विरोधी फैसला- सुरजेवाला 501 ग्राम हेरोइन जब्त, दंपति गिरफ्तार