नई दिल्ली. देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार सतर्क हो गई है. सरकार ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं. लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर मामले माइल्ड हैं. अस्पतालों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है. घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार भी पहले से तैयार है. आइए जानते हैं येलो अलर्ट के बाद दिल्ली में क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद .

दुकान और मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक ऑड- इवन के आधार पर खुलेंगे. जबकि स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. वहीं, साप्ताहिक बाजार एक जोन में केवल एक खुलेगा, जिसमें 50% दुकानदारों को ही इजाजत होगी. मेट्रो और बसें 50% क्षमता पर चलेंगी और स्टेंडिग अनुमति नहीं होगी. रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे
इसके अलावा रेस्टोरेंट 50 % क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे. बार 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खुलेंगे. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, स्पा, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे. वहीं, सैलून खुल सकेंगे.

बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बन्द रहेंगे
बात यदि शादी समारोह और अंतिम संस्कार की करें तो 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाज़त रहेगी. वहीं, धार्मिक स्थल भी खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री पर पाबंदी रहेगी. सांस्कृतिक और खेल एक्टिविटी पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. साथ ही बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे. जबकि होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बन्द रहेंगे.

9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है
इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी. ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति होगी. प्राइवेट दफ़्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है.

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