भिवानी/मुकेश वत्स कृषि कानूनों के विरोध स्वरूप किसान संगठनों द्वारा 14 दिसंबर को सांसदों व विधायकों के आवास पर धरना-प्रदर्शन और सरकार का पुतला फूंकने के आह्वान के मद्देनजर जिला में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए जिलाधीश जयबीर सिंह आर्य ने जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार किसानों द्वारा प्रस्तावित सांसद व विधायकों के आवास पर धरना-प्रदर्शन व पुतले फूंकने की चेतावनी के चलते एक जगह पर अधिक लोग एकत्रित होने व असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व कानून व्यवस्था भंग किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ-साथ अधिक भीड़ होने से कोरोना महामारी संक्रमण के फैलने की भी आशंका होती है। वहीं दूसरी ओर सरकारी संपत्ति को भी हानि पहुंचाई जा सकती है। इसी के चलते जिला में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 14 दिसंबर को धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार 14 दिसंबर को चार से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते तथा न ही किसी प्रकार की जनसभा की जा सकती है। Post navigation जब तक काले कानून वापिस नहीं होंगे, संघर्ष जारी रहेगा: जोगेन्द्र तालु धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम के चलते नियुक्त किए ड्यूटी मैजिस्टे्रट