गुरूग्राम, 09 अक्टूूबर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलाधीश अमित खत्री द्वारा मंगलवार को संशोधित कंटेनमेंट जोन आदेश जारी किए गए जिसके अनुसार गुरूग्राम जिला में अब 24 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।

  जिला आपदा प्रबंधन समिति तथा कंटेनमेंट पुनरीक्षण समिति की संस्तुति पर जिलाधीश अमित खत्री ने कंटेनमेंट के जो नए आदेश जारी किए हैं उसमें सबसे ज्यादा 21 कंटेनमेंट जोन गुरूग्राम ब्लाॅक में बनाए गए हैं तथा एक-एक जोन सोहना, पटौदी व फरूखनगर ब्लाॅक में बनाए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि यदि इन जोनो में कोई भी नया पाॅजिटिव केस नहीं आता है तो 14 दिन की अवधि के बाद कंटेनमेंट जोन स्वतः ही उस श्रेणी से बाहर माना जाएगा। 

कंटेनमंेट को लेकर जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार पीएचसी वजीराबाद में हुडा मार्केंट से कम्युनिटी सैंटर, नफे सैनी के घर से लेकर मायादेवी के घर तक, रामकुमार के घर से लेकर मुकेश के घर तक, लक्ष्मण के घर से लेकर चिम्मन सैनी के घर तक, पप्पु के घर से लेकर धर्मपाल के घर तक और संजीव कौशिक के घर से लेकर चिम्मन सैनी के घर तक झाड़सा गांव में कंटेनमंेट जोन बनाए गए हैं, विवेक माॅडल स्कूल कन्हैई गांव में महेंद्र यादव के घर से लेकर हरपाल यादव के घर तक भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसी प्रकार, यूपीएचसी फिरोजगांधी काॅलोनी में गली नंबर 6, 9, 11, 13 और 14 ज्योति पार्क के पास कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कृष्णा काॅलोनी की गली नंबर 3, 4, 6, 8 और 12 को कंटेनमेंट जोन मे डाला गया है। सैक्टर 9 के गेट 1,2,3,4 और शिवपुरी की गली नंबर 9 और न्यू काॅलोनी के ब्लाॅक ए और डी को भी कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। यूपीएचसी गांधीनगर मकान नंबर 700 से लेकर 1200 तक, मकान नंबर 1700 से लेकर 1780 तक, सैक्टर 10ए के मकान नंबर 120 से 280 तक, गांधी नगर की गली नंबर 6ए मकान नंबर 200 से 250/22, शिवजी पार्क की गली नंबर 15 को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। यूपीएचसी मोलाहेड़ा में पार्क हाॅस्पिटल के पास गली नंबर 14 डंूडाहेड़ा, यूपीएचसी नाहरपुर रूपा में हंस एन्कलेव की गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,12, 14, 17 तक को कंटेनमेंट घोषित किया गया है। 

यूपीएचसी नाथूपुर के क्षेत्र में व्हाइट टाउन हाउस यू ब्लाॅक डीएलएफ फेज 3 में गली नंबर यू-16, यू-18, यू-26, यू-27, यू-28, लगुन अपार्टमेंट का ब्लाॅक के, डीएलएफ फेज 3 के वी ब्लाॅक की गली नंबर वी 2, वी 10, वी 13, वी 20 और वी 27, प्रिंस्टोन अस्टेट डीएलएफ फेज 5 में टू सी ब्लाॅक के फलोर नंबर 10, 11 और 12, ब्लाॅक टू ए के फलोर नंबर 9, 10 और 11, डीएलएफ फेज 3 एस ब्लाॅक की गली नंबर एस-51 और एस-56, नाथूपुर गांव में तोताराम चैक से आश्वरन की चैपाल को कंटेनमेंट में रखा गया है। यूपीएचसी ओम नगर क्षेत्र में शिवाजी नगर की गली नंबर 1,2,3,4,5, 16,17, ओम नगर की गली नंबर 1,2,3,5,6,और 9, हरी नगर की गली नंबर 1,3,4 और 7, शांति नगर की गली नंबर 1,3,6 को कंटेनमेंट घोषित किया गया है।  

यूपीएचसी राजेंद्रा पार्क क्षेत्र में रतन विहार की गली नंबर 3, राजेंद्र पार्क के ब्लाॅक डी के राधा कृष्णा मंदिर वाली गली और ताऊ गोपी वाली गली, ब्लाॅक ई के फेज-2 में आॅयल मील वाली गली, न्यू पालम विहार फेज 1 जे ब्लाॅक में लक्की जनरल स्टोर वाली गली, एन ब्लाॅक की  पार्क वाली गली, राजेंद्रा पार्क एफ ब्लाॅक में राजेंद्रा पार्क वाली गली और हनुमान मंदिर वाली गली को कंटेनमेंट में रखा गया है। यूपीएचसी राजीव नगर क्षेत्र में राजीव नगर ईस्ट में गली नंबर 2,3,4 और 6, सोनिया ब्युटी पार्लर वाली गली, राजीव नगर वेस्ट में गली नंबर 5,6,7, न्यू अमनपुरा में गली नंबर 5 और छोटी माता मंदिर वाली गली, अशोक विहार फेज 3 में गली नंबर 2ए, 4, 6ए, 6बी, 9ए, 10, 11बी, शीतला काॅलोनी के ब्लाॅक डी में गली नंबर 2, 11, ब्लाॅक बी में गली नंबर 1,2,3,6 और 7, ब्लाॅक ई में गली नंबर 2 को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। यूपीएचसी सूरत नगर क्षेत्र में सूरत नगर पार्ट 2 की गली नंबर 2,3,10,14,16,24, 28ए, 31,32,37, सूजरमल सोसायटी सूरत नगर फेज 1 में गली नंबर 13 और 17, राम विहार ब्लाॅक ए, गोदरेज सम्मिट सैक्टर 104 फलोर नंबर 3,4,5 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। 

यूपीएचसी चंद्रलोक क्षेत्र में मारूति विहार काॅलोनी सेक्टर 28 में मकान नंबर 1104 से 1114, सरस्वती विहार सेक्टर 28 में मकान नंबर 520 से 530, मकान नंबर 554 से 564, मकान नंबर 945 से 955, मकान नंबर 864 से 874 को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है।  यूपीएचसी तिगरा क्षेत्र में सैक्टर-57 के मकान नंबर 1211 से 1222, सैक्टर-54 के ला लगुन में टाॅवर जे के फलोर 7,8 और 9, सैक्टर 47 के कनवुड मलिबु टाउन में मकान नंबर 1 से 10, मकान नंबर 25 से 30, सैक्टर 51 के अभिनंदन अपार्टमंेट मंे फलोर नंबर 5,6,7, सैक्टर 54 के आॅर्चिड गार्डन टाॅवर जी-4 में फलोर नंबर 3,4,5, सैक्टर 56 के अलकनंदा अपार्टमंेटे टाॅवर ई मंे फलोर नंबर 2,3,7, द क्लोज साउथ निरवाना कंट्री साउथ सिटी 2 के टाॅवर नंबर 12 में फलोर नंबर 3, 4, 5, सैक्टर 55 सुशांत लोक टू मंे ब्लाॅक ए के मकान नंबर 212 से 220, सैक्टर 49 ब्लाॅक सी के मकान नंबर 70 से 78, सैक्टर 50 निरवाना कंट्री में एस्पैनग्रीन सोसायटी के मकान नंबर 90 से 109, सैक्टर 50 निरवाना कंट्री के डीयरवुड चेस में मकान नंबर 69 से 75, सैक्टर 49 ओर्चिड पैटल्स के फलोर नंबर 10 और 12, सैक्टर 54 ओर्चिड गार्डन सनसिटी के टाॅवर टी जी-6 में फलोर नंबर 7 और 9, सैक्टर 56 हुडा प्लोट नजदीकी भारती स्कूल के पास मकान नंबर 50 से 60 और मकान नंबर 80 से 90, सैक्टर 56 एमएस-10 कंेद्रीय विहार फलोर नंबर 2,3 और 4, सैक्टर 49 शिशपाल विहार में टाॅवर ई के फलोर नंबर 5 और 7, सैक्टर 54 सनसिटी ब्लाॅक डी में हाउस नंबर 81 से 85, मकान नंबर 45 से 50, सुशांतलोक फेज-2 ब्लाॅक जी में मकान नंबर 162 से 168 तथा मकान नंबर 55 से 60, सैक्टर-47 मालिबु टाउन के टाॅवर 3 में फलोर नंबर 1,2 और 3,सैक्टर 49 में द क्लोज साउथ सिटी सोसायटी के टाॅवर नंबर-6 में फलोर नंबर 1,2,3, सैक्टर 46 के पाइन ड्राइव मालिबु टाॅउन में मकान नंबर 30 से 35, डीएलएफ फेज-5 द कै्रस्ट सोसायटी के टाॅवर सी में फलोर नंबर 35,36,37 को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। 

यूपीएचसी बसई एन्कलेव क्षेत्र में भवानी एन्कलेव की गली नंबर 1,2,3,4, सरस्वती एन्कलेव का ब्लाॅक बी और सी, बसई गांव की गली नंबर 1 और 2, विद्या मैडिकल स्टोर वाली गली, शिव मंदिर वाली गली को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। इसी प्रकार, यूपीएचसी खांडसा क्षेत्र में नर्सिंगपुर में हरिजन काॅलोनी की गली नंबर 3, और अंजना काॅलोनी की गली नंबर 1 से 5 को कंटेनमेंट घोषित किया गया है। यूपीएचसी सुखराली के अधीन पड़ने वाले क्षेत्र में ब्रदर्स पीजी से पुराना कुंआ, सैक्टर 17 बी इफको काॅलोनी में मकान नंबर 1148 से 1158, सुखराली गांव में केनरा बैंक के नजदीकी किशन के मकान से वेदप्रकाश के मकान तक, सैक्टर 14 के गेट नंबर 5 मकान नंबर 893 से 906 तक को कंटेनमेंट में रखा गया है। 

यूपीएचसी फाजीलपुर क्षेत्र में सैक्टर 48 विपुलग्रीन के टाॅवर नंबर 9 में फलोर नंबर 5,6,7 को कंटेनमेंट घोषित किया गया है। इसी प्रकार, पीएचसी बादशाहपुर क्षेत्र में सैक्टर 66 के इमार पाम ड्राइव में टाॅवर जी के फलोर नंबर 2,3,4 को कंटेनमेंट में रखा गया है। गुड़गांव गांव क्षेत्र में वृद्धाश्रम वाली गली से एसबीआई एटीम पीएचसी गढी हरसरू सैक्टर 104 न्यू टाउन हाईट्स टाॅवर आर के फलोर नंबर 14,15,16 को भी कंटेनमेंट घोषित किया गया है। पीएचसी भांगरौला क्षेत्र में सैक्टर 83 के सिटी होम में टाॅवर ए-10 के ग्राउंड फलोर, फलोर 1,2, टाॅवर ए-15 के ग्राउंड फलोर, फलोर नंबर 1,2 सैक्टर 84 गुड़गांव-1 के टाॅवर इ में फलोर नंबर 12,13,14,24,25,26 को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। 

यूपीएचसी पटेल नगर क्षेत्र में गली नंबर 11,13, हनुमान मंदिर के पास गली नंबर 3 पीपल वाली गली, अर्जुन नगर में गली नंबर 2,7,13 को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। इसी प्रकार, सैक्टर 17सी में हाउस नंबर 308 वाली लाइन, हाउस नंबर 1464 वाली लाईन, सैक्टर 15 पार्ट 2 एचईडब्ल्यूओ अपार्टमेंट में ग्राउंड फलोर नंबर 1 और 2, सैक्टर 15 पार्ट टू के जिंदल भवन में मकान नंबर 700 से 710 को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। 

सोहना ब्लाॅक में शिवकुंड, पंथवायरा, ठाकुरवाड़ा, गुज्जरघाटी, लोहियावाड़ा, खटीकवाड़ा, शिव काॅलोनी, वार्ड नंबर 2 रजोरिया काॅलोनी, पीएचसी मंदपुरा करोला गांव के वार्ड नंबर 6 में मकान नंबर 26 वाली लाईन, वार्ड नंबर 7 में मकान नंबर 141 वाली लाईन को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। पीएचसी फरूखनगर के क्षेत्र में व्हाईट हाउस पीजी, बालाजी नगर गली नंबर 2 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। 

– कंटेनमेंट जोन में आमजनता के आवागमन पर रहेगा प्रतिबंध

आदेशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में आम जनता के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा और केवल आवश्यक सेवाएं तथा आपातकालीन स्थिति में आवागमन की अनुमति होगी। पूरे कंटेनमेंट जोन को सील किया जाएगा। संबंधित एसडीएम अपने क्षेत्र के एसीपी या एसएचओ से तालमेल करके कंटेनमेंट जोन क्षेत्र की सीमाएं तय करते हुए उसमें प्रवेश तथा निकासी के स्थानों को चिन्हित करेंगे। साथ ही एसडीएम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं तथा आपात कालीन आवागमन के लिए अधिकृत व्यक्तियों को पास आदि जारी किए जाएं।

  -कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में होगी डोर टू डोर स्क्रीनिंग

इन कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में सिविल सर्जन गुरूग्राम द्वारा डोर टू डोर स्क्रीनिंग अथवा थर्मल स्कैनिंग के लिए पर्याप्त संख्या में टीमें लगाई जाएंगी। ये टीमें सिविल सर्जन की देख-रेख में काम करेंगी तथा इन क्षेत्रों में लगाए जाने वाले स्टाफ को अपनी सुरक्षा के लिए पीपीई उपकरण आदि दिए जाएंगे। प्रत्येक घर के गेट तथा दरवाजों के हैंडल आदि को सैनेटाईज किया जाएगा। गुरूग्राम महानगर सिटी बस लिमिटिड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा हरियाणा राज्य परिवहन गुरूग्राम की महाप्रबंधक को आदेश दिए गए हैं कि वे क्रमशः 4 और 2 बसंे अर्थात् कुल 6 बसंे स्वास्थ्य विभाग की स्क्रीनिंग टीमों को अस्पताल से कंटेनमेंट जोन पहुंचाने तथा वापस लाने के कार्य में लगाएंगे।

 -संबंधित एसडीएम होगे नोडल अधिकारी

संबंधित एसडीएम को उनके कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले कंटेनमेंट जोन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, आदेशों में कहा गया है कि संबंधित कंटेनमेंट जोन के कलस्टर प्रभारी उस क्षेत्र मंे इंसीडेंट कमांडर के तौर पर राहत कार्यों की देखरेख करेंगे। इंसीडेंट कमांडर एसओपी के अनुसार काम करेंगे।

  -आदेशों की अवहेलना करने वालों को किया जाएगा दण्डित

आदेशों में सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से करेंगे अन्यथा उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत सख्त कार्यवाई की जाएगी। 

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