चण्डीगढ़, 30 सितंबर- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य बिजली उपभोक्ताओं की पुरानी शिकायतों की सुनवाई और नई शिकायतों को दर्ज करने के लिए मास अक्तूबर, 2020 में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे।

निगम के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य पहली अक्तूबर को सोनीपत, 5 को पानीपत, 7 को यमुनानगर, 9 को कुरुक्षेत्र, 12 को करनाल, 14 को कैथल, 16 को झज्जर, 21 को अंबाला, 23 को रोहतक और 28 अक्तूबर, 2020 को पंचकूला में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी।

उन्होंने बताया कि मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोडऩे, बिजली आपूर्ति में बाधा, कार्यकुशलता, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।

बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

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