उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (आइओए), हरियाणा ओलंपिक संघ (एचओए), हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब. उच्च अदालत में अगली सुनवाई 18 सितंबर को
17 सितंबर 2020- भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (आइओए) से मान्यता प्राप्त हरियाणा ओलंपिक संघ (एचओए) के चुनाव को चुनौती देने का विवाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयकर छुट प्राप्त हरियाणा शतरंज एसोसिएशन (एचसीए) के प्रदेश महासचिव कुलदीप ने बताया कि हाईकोर्ट के जस्टिस जी एस संधावालिया ने हरियाणा ओलंपिक संघ (एचओए) के चुनाव के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुये भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (आइओए), हरियाणा ओलंपिक संघ (एचओए) व खेल विभाग हरियाणा के प्रधान सचिव को 18 सितंबर शुक्रवार के लिये नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किये, अगली सुनवाई 18 सितंबर 2020 को –
एचसीए महासचिव कुलदीप ने बताया कि जस्टिस जी एस संधावालिया ने यह नोटिस हरियाणा ओलंपिक संघ (एचओए) के चुनावों के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुये जारी किया है। याचिका में 3 सितंबर 2020 के उस पत्राचार को रदद करने की मांग की है जिसके तहत हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन (एचओए) के पदाधिकारियों के चुनावों के लिये कार्यक्रम व शैडयुल घोषित किया गया। याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया गया कि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन (एचओए) की गत वर्ष 25 दिसंबर 2019 को हुई आम बैठक में इन चुनावों को करवाये जाने का निर्णय लिया गया था।
जिसके बाद हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन (एचओए) ने इसी महीने 3 सितंबर 2020 को प्रदेश के विभिन्न राज्य खेल संघो को पत्र के जरिये 19 सितंबर 2020 को चुनाव करवाये जाने की जानकारी दी। इसके खिलाफ याचिका में कहा गया है कि ओलंपिक चुनावों के लिये अभी तक मतदाता सूचि को अंतिम रूप नही दिया गया है। नामांकन, जांच पडताल व नाम वापिस लिये जाने का समय भी पूरा नही दिया गया है।
उन्होने आगे बताया कि नियमों के अनुसार चुनावों की घोषणा किये जाने के बाद कम से कम 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है जबकि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन (एचओए) ने 30 दिनों का समय ही नही दिया। इस तरह से 30 दिन की बजाय सिर्फ 15 दिन का ही समय दिया गया। ऐसे में ये चुनाव रदद किये जाने चाहिये। एचओए ने 3 सितंबर 2020 को चुनावों की घोषणा कर 19 सितंबर 2020 को चुनावों की तारिखभ्भी तय कर दी है ऐसे में इन चुनावों को रदद किये जाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने हुये सभी प्रतिवादी पक्ष भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (आइओए), हरियाणा ओलंपिक संघ (एचओए) व खेल विभाग हरियाणा के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन (एचओए) के प्रस्तावित चुनावों पर रोक लगा दी जाये।