प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना वाहनों का बीमा रिन्यू नहीं होगा। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकारण (आईआरडीएआई) ने इस संबंध में सभी बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कंपनियां बीमा पॉलिसियों के रिन्यूअल के वक्त पॉलिसीधारकों से अनिवार्य रूप से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) की मांग करें। ये नियम दिल्ली एनसीआर में खासतौर पर मानने की सलाह दी गई है।

आईआरडीएआई ने परिपत्र में कहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली-एनसीआर को लेकर इस संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन न होने पर चिंता जताई है। ऐेस में बीमा कंपनियां सुनिश्चित करें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ईमानदारी से पालन हो।

कोर्ट ने 2018 में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए बीमा कंपनियों को निर्देश दिया था कि वैध पीयूसी के बिना वाहनों का बीमा रिन्यू न किया जाए। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार भी वाहन धारक को पीयूसी रखना अनिवार्य है।

error: Content is protected !!