–    नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सैक्टर-39 स्थित वैंडिंग जोन में लगाया गया कैंप.
–    नगर निगम गुरूग्राम के पुराने कार्यालय, सीएससी या ऑनलाईन माध्यम से किए जा सकते हैं आवेदन
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गुरूग्राम, 6 अगस्त। कोविड-19 के चलते रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को रोजी-रोटी की समस्या के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्ट्रीट वैंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम (पीएम स्वनिधि) के तहत रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को 10 हजार रूपए का ऋण सस्ती ब्याज दरों व आसान किश्तों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत इच्छुक स्ट्रीट वैंडर्स तीन दस्तावेजों अर्थात आधार कार्ड, बैंक खाता की कॉपी और वोटर कार्ड लेकर नजदीकी नागरिक सुविधा केन्द्र , सीएससी, नजदीकी कैंप या सिविल अस्पताल के सामने स्थित नगर निगम कार्यालय के कमरा नंबर-7/8 में आवेदन कर सकते हैं।   

नगर निगम गुरूग्राम द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर कैंपों के माध्यम से भी आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रार्थी स्वयं अपने मोबाइल फोन से pmsvanidhi.mohua.gov.in की साईट से भी आवेदन कर सकते हैं। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अभी तक 225 स्ट्रीट वैंडर्स के आवेदन इस योजना के तहत ऋण दिलवाने हेतु भरे जा चुके हैं।   

उल्लेखनीय है कि लॉकडाऊन से प्रभावित शहरी स्ट्रीट वैंडर्स के लिए आजीविका/रोजगार शुरू करने हेतु पीएम स्ट्रीट वैंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत एक लघु ब्याज आधारित अनुदान ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। शहरी स्ट्रीट वैंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत अपना रोजगार शुरू करने के लिए कम ब्याज पर 10 हजार रूपए तक का लोन दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र के सभी स्ट्रीट वैंडर्स अर्थात रेहड़ी, पटरी, फेरीवालों आदि को लाभ मिलेगा। इस योजना की अवधि दो वर्ष की होगी। योजना के अंतर्गत 24 मार्च 2020 या उससे पहले विक्रय गतिविधियों में शामिल रहे स्ट्रीट वैंडर्स, शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता तथा शहरी क्षेत्रों के आसपास एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए पथ विक्रेता इस योजना के लाभार्थी रहेंगे।

ऋण हेतु पात्रता : पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऐसे पथ विक्रेता जिनको नगर निगम से विक्रय प्रमाण-पत्र या पहचान पत्र जारी किया गया हो, जो सर्वे सूची में हैं, लेकिन पहचान पत्र जारी नहीं हुए हैं पात्र होंगे। इसके अलावा, ऐसे स्ट्रीट वैंडर्स जो सर्वेक्षण में छूट गए थे या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात स्ट्रीट वैंडिंग का कार्य शुरू किया है, उन्हें नगर निकाय, टाऊन वैंडिंग द्वारा अनुशंसा पत्र जारी किया गया हो को इस लोन हेतु पात्र माना जाएगा।

योजना के लाभ : पीएम स्वनिधि योजना के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि इस योजना के तहत प्रारंभिक कार्य करने हेतु 10 हजार रूपए तक के पूंजीगत ऋण की सुविधा मिलेगी। ऋण वापसी के लिए एक वर्ष में 12 मासिक किश्तों का माध्यम रहेगा तथा इस ऋण पर किसी भी प्रकार की बंधक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। समय पर या समय से पूर्व ऋण वापसी करने पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। डिजीटल लेनदेन पर 50 रूपए से 100 रूपए तक का कैशबैक प्रोत्साहन मिलेगा। प्रथम ऋण की समय पर वापसी पर अधिक ऋण की उपलब्धता भी होगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नगर निगम गुरूग्राम के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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