भिवानी/शशी कौशिक

 जिलाधीश ने कहा है कि शास्त्र लाईसेंस धारक अपने पास केवल दो ही शास्त्र रख सकते हैं। दो से ज्यादा हथियार लाईसैंस धारकों को अपने संबंधित थाना या अस्त्र-शस्त्र विक्रेता के पास अति शीघ्र जमा करवाने होंगे। गृह विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का हवाला देते हुए जिलाधीश ने आदेश दिए है कि शास्त्र लाईसैंस धारक अपने पास केवल दो ही शास्त्र रख सकते हैं ।

उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि अगर शस्त्र धारक के पास दो से ज्यादा हथियार है तो उसे अपने संबंधित थाना या अस्त्र-शस्त्र विक्रेता के पास 13 दिसंबर तक आवश्यक जमा करवाए, अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिलाधीश ने उपमण्डलाधीशों व पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे इस बारे में शस्त्र लाईसेेंस धारकों को सूचित करें।

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