वैध पीयूसीसी के बिना वाहनों में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

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*सीएक्यूएम के निर्देशों की अनुपालना के लिए जिला प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश*

गुरुग्राम, 1 अक्टूबर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी निर्देशों की गुरुग्राम जिले में सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। सीएक्यूएम के निर्देशों के तहत अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) वाले वाहनों में पेट्रोल अथवा डीजल का वितरण नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों एवं पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

*पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाने की प्रक्रिया जारी*

डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे स्थापित करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। जब तक सभी पेट्रोल पंपों पर यह तकनीकी व्यवस्था पूरी तरह संचालित नहीं हो जाती, तब तक नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था लागू रहेगी। इसके तहत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, ट्रैफिक पुलिस तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण विभाग के संयुक्त दल समय-समय पर जिलेभर में विशेष वाहन जांच अभियान चलाएंगे। जांच के दौरान बिना वैध पीयूसीसी पाए जाने वाले वाहनों के चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण नियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई और चालान किया जाएगा।

*पेट्रोल पंप संचालकों को भी दिए कड़े निर्देश*

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं डीलरों को निर्देश दिए हैं कि पेट्रोल-डीजल देने से पहले संबंधित वाहन का वैध पीयूसीसी अवश्य जांचें। बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले किसी भी वाहन में पेट्रोल या डीजल न डाला जाए। इसके साथ ही पेट्रोल पंप परिसर में इस संबंध में चेतावनी एवं जागरूकता बोर्ड प्रदर्शित करना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

*आमजन से सहयोग की अपील*

डीसी उत्तम सिंह ने आमजन से अपील की है कि वे वायु प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दें। वाहन मालिक अपने वाहनों के प्रदूषण स्तर की समय पर जांच करवाएं और वैध पीयूसीसी अपने साथ रखें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा या दंडात्मक कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

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Author: Bharat Sarathi

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