*बच्चों की सुरक्षा एवं कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु डीएलएसए, गुरुग्राम की पहल*
*विद्यार्थियों को गुड टच-बैड टच, साइबर सुरक्षा और कानूनी सहायता की दी जाएगी जानकारी*
गुरुग्राम, 15 मई- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के मार्गदर्शन तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम नरेंद्र सूरा एवं माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम निशा के निर्देशन में जिला गुरुग्राम के विभिन्न विद्यालयों में बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 के संबंध में विशेष जागरूकता कार्यशालाओं एवं शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, बाल सुरक्षा उपायों, गुड टच एवं बैड टच, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया तथा पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम के पैनल अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वालंटियर्स द्वारा विद्यार्थियों को बाल यौन अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा उपायों तथा शिकायत प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी।
माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-सह-सचिव, डीएलएसए, गुरुग्राम निशा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को जागरूक, आत्मविश्वासी एवं सशक्त बनाना है ताकि वे किसी भी अनुचित गतिविधि की पहचान कर तुरंत अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को सूचित कर सकें। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है तथा जागरूकता ही ऐसे अपराधों की रोकथाम का सबसे प्रभावी माध्यम है।
कार्यशालाओं के दौरान विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं, निशुल्क विधिक सहायता तथा आपातकालीन सहायता तंत्र के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों को यह भी बताया जाएगा कि किसी भी प्रकार की समस्या अथवा उत्पीड़न की स्थिति में वे बिना भय के सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
डीएलएसए, गुरुग्राम द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न विद्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समय-समय पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।








